वकीलों ने क्या दलीलें दीं कि पहलवान सुशील कुमार को हाईकोर्ट से मिल गई नियमित जमानत?  

Amanat Ansari 04 Mar 2025 03:46: PM 1 Mins
वकीलों ने क्या दलीलें दीं कि पहलवान सुशील कुमार को हाईकोर्ट से मिल गई नियमित जमानत?  

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को सागर धनखड़ हत्याकांड में साढ़े तीन साल से अधिक समय तक हिरासत में रहने के बाद नियमित जमानत दे दी. न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने 50000 रुपए के बांड और समान राशि के दो जमानतदारों पर जमानत मंजूर की.

सुशील कुमार, अन्य आरोपियों के साथ जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मुकदमे का सामना कर रहे हैं, जिन्हें 4 मई, 2021 को छत्रसाल स्टेडियम में कथित तौर पर पीटा गया था. बाद में धनखड़ की मौत हो गई. कुमार के कानूनी प्रतिनिधि, अधिवक्ता आरएस मलिक और सुमीत शौकीन ने तर्क दिया कि उनका मुवक्किल साढ़े तीन साल से अधिक समय से हिरासत में है.

उन्होंने यह भी बताया कि पिछले तीन वर्षों में अभियोजन पक्ष के 186 गवाहों में से केवल 30 से ही पूछताछ की गई है. अदालत का विस्तृत आदेश अभी अपलोड किया जाना बाकी है. इससे पहले, कुमार को घुटने की सर्जरी के लिए जुलाई 2023 में सात दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी.

सुशील कुमार का एथलेटिक करियर शानदार रहा है, उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक और 2012 लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था, जिससे वे भारत के सबसे सफल एथलीटों में से एक बन गए. इस मामले में कई पीड़ित शामिल हैं, जिन पर उस रात स्टेडियम में कथित तौर पर हमला किया गया था, जिसमें धनखड़ की मौत जांच का मुख्य केंद्र थी.

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