पटना: खान सर की कोचिंग सेंटर पर हुए हमले, मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में ज्ञान बिंदू जी.एस. एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद (रौशन सर) को पटना सिविल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया. अब रौशन आनंद को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा.
बता दें कि 2 जून 2026 को पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज पर 15-20 लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर हमला किया था. इस दौरान तोड़फोड़, पथराव और एक सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया. पुलिस ने इस मामले में रौशन आनंद, अभिषेक कुमार और गौरव कुमार को 3 जून को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
कोर्ट में क्या हुआ?
रौशन आनंद की ओर से वकील राघव कुमार ने कोर्ट में बहस की. उन्होंने कहा कि मामले में धारा 109 लागू नहीं होती, पीड़ित को लगी चोटें साधारण हैं और सभी धाराएं जमानती हैं. वकील ने रौशन आनंद को निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की. लेकिन अदालत ने इन तर्कों को नहीं माना और जमानत याचिका खारिज कर दी.
छात्रों का प्रदर्शन
रौशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थन में कई छात्र सड़क पर उतर आए थे. छात्रों का आरोप था कि रौशन सर को फंसाया जा रहा है और वे निर्दोष हैं. उन्होंने दावा किया कि ज्ञान बिंदु के ऑफलाइन कोर्सेस खान सर के कोर्स से सस्ते हैं.
खान सर को राहत
दूसरी ओर, खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट के मालिक फैजल खान उर्फ खान सर को पटना हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. यह मामला बिहार की राजधानी पटना में कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा को लेकर उभरा है, जो अब कानूनी लड़ाई में बदल गया है. मामले की जांच जारी है और अगली सुनवाई का इंतजार है.