दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने नोखा नगर परिषद के स्वामित्व वाले बीकानेर हाउस को किया अटैच, निजी कंपनी को 50.31 लाख रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर आदेश
नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राजस्थान के नोखा नगर परिषद के स्वामित्व वाले बीकानेर हाउस को अटैच कर दिया है. यह कार्रवाई उस समय की गई जब नगर परिषद ने निजी कंपनी Enviro Infra Engineers Private Limited को 50.31 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया, जो एक आर्बिट्रल अवार्ड के तहत बनता था. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि नोखा नगर परिषद का एक प्रतिनिधि अगले सुनवाई पर कोर्ट में उपस्थित हो.
कोर्ट के आदेश में कहा गया है, "चूंकि नोखा नगर परिषद ने बार-बार दी गई अवसरों के बावजूद अपनी संपत्तियों का हलफनामा प्रस्तुत नहीं किया, इस कारण इस मामले में अटैचमेंट के वारंट जारी करना उचित समझा गया." न्यायाधीश विद्याप्रकाश ने यह आदेश दिया. इसके साथ ही, कोर्ट ने नोखा नगर परिषद को बीकानेर हाउस की बिक्री, उपहार में देने या किसी अन्य तरीके से संपत्ति को स्थानांतरित करने से भी रोक दिया है.
इस फैसले का यह कदम पहले उस आदेश के बाद उठाया गया था, जब हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच किया था, ताकि राज्य सरकार के 150 करोड़ रुपये के बकाए का भुगतान किया जा सके.
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की है.
हिमाचल भवन और बीकानेर हाउस अटैचमेंट: राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकार की संपत्तियों पर बढ़ी कार्रवाई की लहर
यह घटनाक्रम एक ऐसे समय में हो रहा है जब राज्य सरकारों की संपत्तियों पर बकाया भुगतान के मामले में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं.