NEET मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, CJI ने कहा दोबारा नहीं होगी परीक्षा!

Global Bharat 23 Jul 2024 07:21: PM 1 Mins
NEET मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, CJI ने कहा दोबारा नहीं होगी परीक्षा!

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के दोबारा कराए जाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने सख्त लहजे में कह दिया कि परीक्षा दोबारा नहीं होगी. सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि NEET परीक्षा की संप्रभुता को किसी भी प्रकार से भंग नहीं किया गया है और दोबारा परीक्षा आयोजित करने की कोई जरूरत नहीं है. 

दरअसल, कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा में कथित अनियमितताओं और धांधली का आरोप लगाते हुए पुनः परीक्षा की मांग की थी. उनका तर्क था कि परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक होने और अन्य अनियमितताओं के कारण उनकी परीक्षा की योग्यता पर प्रश्नचिह्न लगा है. 

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गहराई से सुनवाई करते हुए पाया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों और सबूतों में कोई ऐसी स्थिति नहीं है, जो परीक्षा की संप्रभुता को प्रभावित करती हो. न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा, "हमारे पास ऐसे कोई ठोस प्रमाण नहीं हैं, जिससे यह सिद्ध हो सके कि परीक्षा की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा है."

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद, लाखों उम्मीदवारों को राहत मिली है, जिन्होंने इस परीक्षा की तैयारी में दिन-रात एक कर दिया था. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा के परिणामों को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने वाले कोई सबूत नहीं मिले हैं और सभी उम्मीदवारों को अपनी कड़ी मेहनत का उचित सम्मान मिलेगा.

यह फैसला उन उम्मीदवारों के लिए भी एक संदेश है, जिन्होंने परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप लगाकर अपनी तैयारी पर प्रश्नचिह्न उठाया था. न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि किसी प्रकार की शिकायत है, तो उसे उचित प्रक्रिया के तहत हल किया जा सकता है, लेकिन पुनः परीक्षा आयोजित करने का कोई आधार नहीं है.

इस प्रकार, NEET परीक्षा के परिणामों को लेकर चल रही अनिश्चितता और विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अब विराम लगा दिया है, जिससे उम्मीदवारों को आगे की तैयारी और भविष्य की योजनाओं में स्पष्टता मिली है.

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