पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने दिल्ली पुलिस की FIR से संबंधित उनके खिलाफ चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. कई महिला पहलवानों की शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज की गई थी. बृज भूषण सिंह की याचिका में उनके खिलाफ चल रही इन कार्यवाही को चुनौती देने की मांग की गई है. उन पर यौन उत्पीड़न और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप हैं. बृज भूषण शरण सिंह ने याचिका के माध्यम से FIR, आरोपपत्र और मामले में आरोप तय करने से संबंधित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है.
बृज भूषण शरण सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि वह उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और आरोप तय करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश सहित पूरी कानूनी कार्यवाही को रद्द करने का निर्देश दे. न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ गुरुवार को मामले की सुनवाई करेगी. पिछले सप्ताह ट्रायल कोर्ट ने शिकायतकर्ता महिला पहलवानों में से एक का बयान दर्ज किया था. उसका बयान एक संवेदनशील गवाह कक्ष में दर्ज किया गया था.
कोर्ट ने हाल ही में शहर की पुलिस को एक महिला पहलवान की सुरक्षा तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया है, जिसने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. 10 मई को ट्रायल कोर्ट ने पूर्व WFI प्रमुख और BJP नेता बृज भूषण सिंह और एक अन्य के खिलाफ कई महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर आरोप तय करने का आदेश दिया था.
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने आदेश पारित करते हुए कहा कि बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ पांच महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के अपराध के लिए पर्याप्त सामग्री है. दिल्ली पुलिस ने पिछले साल 15 जून को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. यह मामला महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया गया था. पहलवानों के मामले में पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो FIR दर्ज की गई थीं.
एक प्राथमिकी पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई थी और नाबालिग पहलवान के मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है. दूसरी FIR कई पहलवानों की शिकायत पर दर्ज की गई थी. दोनों मामलों में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा था कि पहलवानों द्वारा दर्ज की गई FIR में, जांच पूरी होने के बाद, हम आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354ए, 354डी और आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109/354/354ए/506 के तहत राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं.