दिल्ली कथित शराब घोटाले के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद की केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अरविंद केजरीवाल ने यह याचिका सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में दायर की थी. सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल से कहा कि आप जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट आ गए, पहले ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए. सुनवाई के बाद हार्टकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है.
इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 जुलाई को होगी. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चार लोगों को पहले ही जमानत मिल चुकी है और केजरीवाल को तो 2 साल के बाद गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि 2023 में दिल्ली सीएम से 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी. वहीं जब पीएमएलए मामले में जमानत मिल जाती है तो फिर सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है. सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई घोषित अपराधी या आतंकवादी नहीं है.
इससे पहले सीबीआई ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर विरोध जताया था. सीबीआई ने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन वे वहां नहीं जाकर सीधे हाईकोर्ट आ गए हैं. मामले की अगली सुनवाई अब 17 जुलाई को होगी.
बताते चलें कि रिमांड अवधि पूरी होने के बाद 29 जून को CBI ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था और 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सवालों को जान-बूझकर घुमा फिरा रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिनों के रिमांड पर भेज दिया था.
अरविंद केजरीवाल फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं. केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था और अगले दिन कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था. वहीं रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उन्हें फिर से 29 जून को अदालत में पेश किया गया था. ज्ञात रहे कि पहली बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.