G कर कांड में नया मोड़! कलकत्ता हाईकोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में नए सिरे से CBI जांच के दिए आदेश

Amanat Ansari 21 May 2026 05:45: PM 1 Mins
G कर कांड में नया मोड़! कलकत्ता हाईकोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में नए सिरे से CBI जांच के दिए आदेश

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर मामले में नई जांच के आदेश दे दिए हैं. कोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपों को गंभीर मानते हुए CBI को तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का निर्देश दिया है. SIT की जांच 9 अगस्त 2024 की रात पीड़िता के भोजन से लेकर अंतिम संस्कार तक की पूरी घटनाक्रम पर होगी.

  • कोर्ट ने CBI को पूछताछ की पूरी स्वतंत्रता दी है.
  • जांच रिपोर्ट 25 जून तक कोर्ट में जमा करनी होगी.

पीड़िता के परिवार ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि मामले में सबूतों से छेड़छाड़ की गई और घटना को दबाने की कोशिश हुई. परिवार का कहना है कि इस जघन्य अपराध में एक से अधिक लोग शामिल थे.

9 अगस्त 2024 को RG कर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात Trainee डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी. इस घटना ने पूरे देश में भारी आक्रोश पैदा कर दिया था. संजय रॉय को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन परिवार न्याय की लड़ाई जारी रखे हुए है. अब कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले से मामले में नया twist आ गया है और जांच फिर से शुरू होने जा रही है.

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