नई दिल्ली: भारतीय सेना ने एक कर्नल को उसके सहकर्मी अधिकारी की पत्नी के साथ अनुचित संबंध रखने के आरोप में नौकरी से बर्खास्त कर दिया है. यह मामला मई 2025 में चंडीगढ़ के N क्षेत्र में शुरू हुआ, जब शिकायतकर्ता कर्नल ने गुमनाम रूप से भेजे गए एक पैकेट में अपनी पत्नी की कॉल डिटेल्स पाकर शिकायत दर्ज की. जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) ने चार आरोपों में से तीन पर उसे दोषी ठहराया, जिसके बाद बर्खास्तगी की सजा सुनाई गई.
हालांकि, सजा की अंतिम पुष्टि अभी संयोजक प्राधिकारी को करनी बाकी है. यह घटना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स (ईएमई) कोर के एक कर्नल से जुड़ी है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उनकी पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाए. जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने हरिद्वार और लेह की यात्राओं के दौरान पत्नी के व्यवहार में बदलाव नोटिस किया, जहां आरोपी ने ही आवास की व्यवस्था की थी. जीसीएम की सुनवाई हेडक्वार्टर यूनिफॉर्म फोर्स के ब्रिगेडियर जगमिंदर सिंह गिल की अध्यक्षता में चली, जिसमें छह अन्य कर्नल सदस्य थे. इसे 8वीं माउंटेन डिवीजन के मेजर जनरल के. महेश ने संचालित किया.
ये चार आरोप लगाए गए
पत्नी का पक्ष और वैवाहिक विवाद
ट्रायल के दौरान आरोपी की बचाव में सहकर्मी की पत्नी ने गवाही दी. उन्होंने बताया कि वह आरोपी की स्कूल-कॉलेज की पुरानी सहपाठी हैं और 42 वर्ष की उम्र में उन्हें यह अधिकार है कि वे किससे संपर्क रखें. उन्होंने होटलों में रुकने से साफ इनकार किया. इसके अलावा, उन्होंने पति पर घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और यौन शोषण जैसे लंबे समय से चले आ रहे वैवाहिक विवादों का हवाला दिया. उनका कहना था कि पति के साथ रहना उनके लिए असहनीय हो चुका है.
2006 से विवाहित यह जोड़ा अब अलग-अलग कहानियां सुना रहा है. सेना का रुखसेना ऐसे मामलों में सख्ती बरत रही है, क्योंकि यह 'भाई अधिकारी की पत्नी के प्रति वफादारी' के सिद्धांत का उल्लंघन करता है. हाल के वर्षों में कई समान घटनाओं में बर्खास्तगी या सजा हुई है. यह फैसला अनुशासन बनाए रखने की सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.