सुप्रीम कोर्ट ने असम सीएम की पत्नी के केस में पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत पर लगाई रोक

Amanat Ansari 15 Apr 2026 12:18: PM 1 Mins
सुप्रीम कोर्ट ने असम सीएम की पत्नी के केस में पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत पर लगाई रोक

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक सप्ताह के ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल (अंतरिम अग्रिम जमानत) को स्थगित कर दिया. यह केस असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा द्वारा दर्ज कराए गए मामले से संबंधित है.

पिछले शुक्रवार को तेलंगाना हाईकोर्ट की जस्टिस के. सुजाना की बेंच ने पवन खेड़ा को एक सप्ताह की अग्रिम जमानत दे दी थी. कोर्ट ने उन्हें उचित फोरम में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने का समय दिया था.

हालांकि, कोर्ट ने खेड़ा के वकील की ज्यादा समय मांग वाली याचिका खारिज कर दी और कहा कि कांग्रेस नेता पहले ही कोर्ट में जल्दी आ गए थे और वे "साधारण व्यक्ति नहीं हैं".

यह मामला असम में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें पवन खेड़ा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनकी पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा के खिलाफ लगाए गए आरोपों के आधार पर शिकायत की गई थी.

Supreme Court Assam CM's Wife Case Pawan Khera Assam Congress

Recent News