देशवासियों को बड़ी राहत, GST पर 12% और 28% टैक्स स्लैब खत्म, 22 सितंबर से होगा लागू

Amanat Ansari 03 Sep 2025 10:21: PM 1 Mins
देशवासियों को बड़ी राहत, GST पर 12% और 28% टैक्स स्लैब खत्म, 22 सितंबर से होगा लागू

नई दिल्ली: जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को की, ने जीएसटी दरों के युक्तिकरण को मंजूरी दी, जिसमें 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत स्लैब को समाप्त कर दिया गया.परिषद ने 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दरों के साथ दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी, साथ ही पाप और विलासिता के सामान के लिए 40 प्रतिशत का एक नया स्लैब जोड़ा गया. सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय 22 सितंबर से लागू होगा.

बैठक के बाद सीतारमण ने कहा, "हमने स्लैब को कम किया है. अब केवल दो स्लैब होंगे, और हम मुआवजा उपकर के मुद्दों को भी संबोधित कर रहे हैं."पुनर्गठन के हिस्से के रूप में, दूध, पनीर, नमकीन और ब्रेड सहित 175 व्यापक सामान्य उपभोग की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी. वर्तमान में 12 प्रतिशत कर वाली लगभग 99 प्रतिशत वस्तुएं अब 5 प्रतिशत ब्रैकेट में आएंगी, जबकि 28 प्रतिशत कर वाली लगभग 90 प्रतिशत वस्तुएं 18 प्रतिशत स्लैब में स्थानांतरित होंगी.इसके अतिरिक्त, लगभग एक दर्जन विलासिता और हानिकारक वस्तुओं, जैसे पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत 'पाप कर' लागू होगा.

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