पंजाब राज्य चुनाव आयोग (Punjab State Election Commission) ने बुधवार को पंजाब पंचायत चुनाव (Punjab Panchayat Election) के कार्यक्रम की घोषणा की और कहा कि 15 अक्टूबर को पूरे राज्य में मतदान होगा. पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने कहा कि जिन पंचायतों में मतदान होना है, उन सभी में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है. 27 सितंबर को नामांकन दाखिल करना शुरू होगा, जिन पंचायतों में मतदान होना है, उन सभी में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है. 7 अक्टूबर को उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं.
राज्य चुनाव आयोग पंजाब ने एक प्रेस नोट में कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही उम्मीदवारों और राज्य के मार्गदर्शन के लिए ग्राम पंचायत चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जो चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी. आयोग के अनुसार, मतदान 15 अक्टूबर को सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक मतपेटियों के माध्यम से होगा.
आयोग ने कहा कि मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसी दिन मतदान केंद्र पर ही मतों की गणना की जाएगी. आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करने की अवधि 27 सितंबर, 2024 (शुक्रवार) (संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालयों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच) से शुरू होगी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 04.10.2074 (शुक्रवार) होगी.
29.09.2024 को कोई नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस दिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश था. नामांकन पत्रों की जांच 05.10.2024 (शनिवार) को होगी. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 07.10.2024 (सोमवार) (दोपहर 3:00 बजे तक) है. 13.237 सरपंचों और 83,437 पंचों के लिए मतदान होगा. आयोग ने कहा कि कुल मतदाताओं में 1,33,97,922 पंजीकृत मतदाता हैं (जिनमें 70,51,722 पुरुष, 63,46,008 महिलाएं और 192 अन्य मतदाता हैं).
सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए अधिसूचित व्यय सीमा 40,000 रुपये है, जबकि पंच के लिए व्यय सीमा 30,000 रुपये निर्धारित की गई है. आयोग ने कहा कि लगभग 96,000 कर्मियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा, 23 वरिष्ठ, आईएएस/पीसीएस अधिकारियों को जिलों में सामान्य पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाएगा ताकि 19,110 मतदान केंद्रों पर मतदान का सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित किया जा सके. आयोग ने आगे कहा कि आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं की हैं.