18 महीने की कैद के बाद AAP नेता सत्येंद्र जैन को मिली जमानत

Global Bharat 18 Oct 2024 06:43: PM 2 Mins
18 महीने की कैद के बाद AAP नेता सत्येंद्र जैन को मिली जमानत

राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी. उन्हें इस मामले में मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था और विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आज सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी. उन्हें 50000 रुपए के जमानत बांड और इतनी ही राशि के जमानत बांड पर जमानत दी गई है. आदेश सुनने के बाद जैन की पत्नी और बेटी अदालत में रो पड़ीं. अदालत ने कहा कि जैन ने लगभग 18 महीने की लंबी कैद झेली है. बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत पर आदेश सुरक्षित रख लिया था.

सत्येंद्र जैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और अधिवक्ता विवेक जैन ने कहा कि गवाहों को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं है, उनके भागने का कोई खतरा नहीं है. वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने तर्क दिया कि ईसीआईआर 2017 में दर्ज की गई थी और अभियोजन पक्ष की शिकायत 2022 में दायर की गई थी. आगे तर्क दिया गया कि सीबीआई ने कहा है कि अपराध की आय (पीओसी) 1.27 करोड़ रुपए है. दूसरी ओर, ED का कहना है कि यह 4.68 करोड़ रुपए है. AAP सीबीआई को सामग्री वापस भेज रहे हैं.

वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने तर्क दिया कि ईसीआईआर 2017 में दर्ज की गई थी और अभियोजन पक्ष की शिकायत 2022 में दायर की गई थी. आगे तर्क दिया गया कि सीबीआई ने कहा है कि अपराध की आय (पीओसी) 1.27 करोड़ रुपये है. दूसरी ओर, ईडी का कहना है कि यह 4.68 करोड़ रुपये है. आप सीबीआई को सामग्री वापस भेज रहे हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आप (ईडी) केवल उस हिस्से की जांच कर सकते हैं जिसे सीबीआई अपराध की आय (अनुसूचित अपराध) कहती है.

वकील ने कहा कि चूंकि ईडी के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है, इसलिए उन्होंने आपके विचार सीबीआई को वापस भेज दिए...अब वे कह रहे हैं कि हम इस पर फिर से विचार करेंगे. आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि देरी के आधार पर जमानत मांगी जा रही है. आप (ईडी) पिछले पांच सालों से इसकी जांच कर रहे हैं. आरोप अभी तय नहीं हुए हैं. इस मामले में आगे की जांच लंबित है.

उन्होंने कहा कि डिफ़ॉल्ट जमानत आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है. वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि मनीष सिसोदिया 17 महीने तक हिरासत में रहे और उन्हें जमानत मिल गई. के कविता को 5 महीने में जमानत मिल गई. सत्येंद्र जैन 18 महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं. 108 गवाह और 5000 पन्नों के दस्तावेज हैं. आरोप अभी तय नहीं हुए हैं. इस मामले में, वह लंबे समय से हिरासत में हैं. उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में मुकदमे के निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है.

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