शाहजहांपुर: ई रिक्शा चलाने वाले आरिफ ने 17 साल की लड़की के साथ की घिनोनी वारदात

Amanat Ansari 25 Jul 2025 03:37: PM 2 Mins
शाहजहांपुर: ई रिक्शा चलाने वाले आरिफ ने 17 साल की लड़की के साथ की घिनोनी वारदात

शाहजहांपुर: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक ई-रिक्शा चालक ने नौवीं कक्षा की 17 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म किया. यह घटना रामचंद्र मिशन क्षेत्र में हुई, जहां आरोपी ने स्कूल छोड़ने के बहाने छात्रा को सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ जघन्य अपराध को अंजाम दिया. पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस अधीक्षक (SP) राजेश द्विवेदी ने शुक्रवार को बताया कि पीड़िता की मां ने रामचंद्र मिशन थाने में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के अनुसार, 17 वर्षीय पीड़िता कक्षा नौ में पढ़ती है. लगभग एक साल पहले उसकी मुलाकात ई-रिक्शा चालक आरिफ (आसिफ) से हुई थी, जिसके रिक्शे में वह नियमित रूप से स्कूल जाया करती थी. 15 जुलाई 2025 की सुबह पीड़िता पैदल स्कूल जा रही थी.

रास्ते में मिश्रीपुर ईदगाह के पास आरिफ अपने ई-रिक्शा के साथ आया और उसने पीड़िता से कहा कि वह उसे स्कूल छोड़ देगा. उस समय रिक्शे में कुछ अन्य सवारियां भी थीं. सवारियों को खोया मंडी में उतारने के बाद, आरिफ ने पीड़िता को अकेले में ले जाने की योजना बनाई. उसने रिक्शा को कुछ दूर ले जाकर पीड़िता को डराना-धमकाना शुरू कर दिया. आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता को बाड़ीगांव के जंगल में गौशाला के पास एक सुनसान जगह पर ले गया. जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो आरिफ ने उसे धमकाया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया.

इस घटना ने न केवल पीड़िता और उसके परिवार को सदमे में डाल दिया, बल्कि पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया. SP राजेश द्विवेदी ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर आरोपी आरिफ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (दुष्कर्म) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है.

पुलिस टीमें आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही हैं, और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि घटना की पुष्टि और सबूत जुटाए जा सकें. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया गया है, और उसका बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया जा रहा है. पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

पीड़िता के परिवार ने इस घटना को बेहद दुखद और अमानवीय बताया. यह पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ ऐसी शिकायतें सामने आई हैं. हाल के कुछ वर्षों में, संभल (2023) और जलपाईगुड़ी (2025) जैसी जगहों पर भी ई-रिक्शा चालकों द्वारा नाबालिगों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं दर्ज की गई हैं. इन घटनाओं ने सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा, खासकर स्कूल जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा, पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

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