मुंबई: बॉलीवुड एक्टर इमरान खान को मुंबई पुलिस की ओर से 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस मिला है. इस नोटिस के खिलाफ अब एक्टर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. उनके वकील ने पुष्टि की है कि वे इस आदेश को अदालत में चुनौती देंगे. इमरान खान, जो अमेरिकी पासपोर्ट होल्डर और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक हैं, पिछले हफ्ते मुंबई के क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग वाले प्रदर्शन में शामिल हुए थे.
उस दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था. उनके साथ गर्लफ्रेंड लेखा वाशिंगटन, मां नुसरत और भतीजी जैन को भी हिरासत में लिया गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इमरान के खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट की धारा 7 और 29 के तहत कार्रवाई की गई है.
आरोप है कि भारतीय नागरिक न होने के बावजूद उन्होंने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया. पुलिस का कहना है कि उन्होंने फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन किया. इमरान के वकील का कहना है कि OCI कार्डधारकों को विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने से नहीं रोका जाता. उन्होंने कहा कि एक्टर इस नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट जाएंगे.
एक्टर ने हिरासत के बाद सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की थी और मीडिया से कहा था कि वे मुंबई के एक नागरिक के रूप में आए थे. उन्होंने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और लोगों की आवाज दबाने का विरोध करने की बात कही थी. CJP एक्टिविस्ट अभिजीत दीपके ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी.
उन्होंने लिखा कि एक अमेरिकी मैरी मिलबेन भाजपा के पक्ष में बोल सकती हैं, लेकिन OCI होल्डर इमरान भाजपा के खिलाफ नहीं बोल सकते. इमरान की आखिरी फिल्म 2015 में ‘कट्टी बट्टी’ थी. 2026 में ‘हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस’ में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिया था. अब देखना यह है कि हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई कैसे आगे बढ़ती है.