हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: CJP के तिरंगा मार्च पर रोक नहीं, पुलिस बोली- ‘हर कार्रवाई करेंगे’

Amanat Ansari 15 Oct 2026 05:45 PM 1 Mins
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: CJP के तिरंगा मार्च पर रोक नहीं, पुलिस बोली- ‘हर कार्रवाई करेंगे’

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि वह प्रदर्शन रोकने का कोई आदेश नहीं देगी. यह याचिका कनॉट प्लेस के एक लाइसेंसधारी स्ट्रीट वेंडर अनिल कुमार गुप्ता ने दायर की थी.

याचिका में मांग की गई थी कि CJP और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके को सेंट्रल पार्क में प्रदर्शन करने से रोका जाए, क्योंकि इससे इलाके में व्यापार प्रभावित हो रहा है और कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को आश्वासन दिया कि प्रस्तावित मार्च के दौरान कानून के तहत सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे. पुलिस ने साफ कहा कि CJP नेता अभिजीत दीपके के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी. हाईकोर्ट ने पुलिस के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर ले लिया.

CJP ने 16 अक्टूबर शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा मार्च का ऐलान किया है. यह प्रदर्शन पार्टी के सह-संयोजक आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी के विरोध में हो रहा है. दोनों नेताओं को जंतर-मंतर में बिना अनुमति प्रवेश करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था.

अभिजीत दीपके ने इस फैसले के बाद राजनीतिक दलों, युवाओं, किसान और छात्र संगठनों से मार्च में शामिल होने की अपील की है. उन्होंने कहा कि तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है. अब देखना यह है कि दिल्ली पुलिस की सख्ती के बीच कनॉट प्लेस में तिरंगा मार्च कैसे निकलता है. इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और धारा 163 लागू है.

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