RG Kar case: पश्चिम बंगाल के बाहर केस स्थानांतरित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Global Bharat 07 Nov 2024 09:22: PM 2 Mins
RG Kar case: पश्चिम बंगाल के बाहर केस स्थानांतरित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की बलात्कार और हत्या (RG Kar rape case) के मामले में सुनवाई राज्य के बाहर स्थानांतरित करने के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्देश देने से गुरुवार को इनकार कर दिया. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता वकील की मौखिक प्रार्थना को खारिज करते हुए टिप्पणी की, "हां, हमने मणिपुर में (लैंगिक हिंसा के) मामलों को स्थानांतरित कर दिया है. लेकिन हम यहां ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं."

पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे. शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर छठी स्थिति रिपोर्ट का अनुसरण किया और कहा कि वह कोई भी टिप्पणी करने से परहेज करेगी क्योंकि जांच चल रही है. पीठ ने इस बात का संज्ञान लिया कि मामले में "एकमात्र मुख्य आरोपी" संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय होने के बाद 11 नवंबर से कोलकाता की एक विशेष अदालत में मुकदमा शुरू होगा.

इस साल 9 अगस्त की सुबह राज्य द्वारा संचालित आर.जी. कर परिसर के भीतर एक सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर का शव मिलने के ठीक 87 दिन बाद 4 नवंबर को आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी हुई. करीब एक महीने पहले, सीबीआई ने मामले में कोलकाता पुलिस के सिविक स्वयंसेवक रॉय के खिलाफ अपना पहला आरोप पत्र दायर किया था. आरोप पत्र में, सीबीआई ने इस जघन्य अपराध के पीछे एक बड़ी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया. आरोप है कि कोलकाता पुलिस द्वारा की गई जांच के शुरुआती चरण में सबूतों से छेड़छाड़ की गई और उन्हें बदला गया. रॉय के अलावा, इस मामले में सीबीआई अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए गए दो अन्य लोग मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला थाना के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल हैं.

आरजी कर ताला थाने के अधिकार क्षेत्र में आता है. घोष और मंडल के खिलाफ मुख्य आरोप शुरुआत में पुलिस जांच को गुमराह करने और सबूतों से छेड़छाड़ का है. हालांकि बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जांच सीबीआई को सौंप दिया था. शीर्ष अदालत ने सीबीआई को अगली लिस्टिंग की तारीख से पहले एक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा. इसके अलावा, इसने आदेश दिया कि आर.जी. कार घटना के बाद केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स (एनटीएफ) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और डॉक्टरों के संघों सहित अन्य हितधारकों को उपलब्ध कराई जाए. CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एनटीएफ ने दो श्रेणियों में सिफारिशें तैयार की हैं.

पहली, चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम और सुरक्षित कार्य स्थितियां प्रदान करने के लिए और दूसरी, डॉक्टरों के खिलाफ यौन हिंसा की रोकथाम के लिए है. शीर्ष अदालत ने कहा, "यदि कोई राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सिफारिशों के संबंध में कोई प्रस्तुतिकरण करना चाहता है, तो प्रस्तुतियों का एक संक्षिप्त नोट तीन सप्ताह की अवधि के भीतर स्थायी वकील के माध्यम से कोर्ट मास्टर को दायर किया जा सकता है." पिछले महीने हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया था कि एनटीएफ को अपना काम उचित समय-सीमा के भीतर पूरा करना चाहिए.

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