ट्रंप को घर में भी झटका, कोर्ट ने 130 अरब डॉलर की टैरिफ वापस करने का दिया आदेश

Amanat Ansari 05 Mar 2026 04:41: PM 1 Mins
ट्रंप को घर में भी झटका, कोर्ट ने 130 अरब डॉलर की टैरिफ वापस करने का दिया आदेश

नई दिल्ली: एक अमेरिकी व्यापार अदालत के न्यायाधीश ने बुधवार को सरकार को उन आयातकों को संभावित रूप से अरबों डॉलर की रिफंड राशि चुकाने की शुरुआत करने का आदेश दिया, जिन्होंने वे टैरिफ चुकाए थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने अवैध बताते हुए कहा था कि वे अवैध रूप से एकत्र किए गए थे. मैनहट्टन स्थित यू.एस. कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के न्यायाधीश रिचर्ड ईटन ने सरकार को अमेरिका में बिना टैरिफ़ लगाए, और रिफंड में ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिया.

जब माल अमेरिका में लाया जाता है, तो आयातक एंट्री के समय अनुमानित राशि चुकाता है, जिसे लगभग 314 दिनों बाद अंतिम रूप (लिक्विडेशन) दिया जाता है. ईटन ने सीमा शुल्क और बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) को निर्देश दिया कि वे उन शिपमेंट की एंट्री लागत को बिना टैरिफ़ लगाए अंतिम रूप दें, जिससे रिफंड होगा.

उन्होंने कहा, "सीमा शुल्क को यह पता है कि कैसे करना है." उन्होंने कहा कि एजेंसी को अपना सिस्टम प्रोग्राम करके रिफंड जारी करने में सक्षम होना चाहिए, जो नियमित रूप से तब जारी किए जाते हैं जब आयातक अनुमानित ड्यूटी पर अधिक भुगतान करता है. "वे यह हर दिन करते हैं. वे एंट्री को लिक्विडेट करते हैं और रिफंड जारी करते हैं."

ईटन ने शुक्रवार को एक सुनवाई भी निर्धारित की, जिसमें उन्होंने CBP के रिफंड योजनाओं पर अपडेट मांगा. अपने आदेश में उन्होंने कहा कि अदालत के मुख्य न्यायाधीश ने संकेत दिया है कि टैरिफ़ रिफंड मामलों की सुनवाई केवल ईटन ही करेंगे. सीमा शुल्क और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने अदालती दाखिलों में कहा है कि टैरिफ़ के बिना एंट्री लागत को अंतिम रूप देने का काम "अभूतपूर्व" स्तर का है और इसमें 70 मिलियन से अधिक एंट्री की मैनुअल समीक्षा की आवश्यकता पड़ सकती है.

एजेंसी ने अन्य दाखिलों में कहा था कि रिफंड विकल्पों का आकलन करने के लिए उसे चार महीने तक का समय चाहिए. CBP ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया. रायन माजेरस, पूर्व वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारी और अब किंग एंड स्पाल्डिंग में पार्टनर ने कहा, ''इस आदेश की भाषा स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि आयातक IEEPA रिफंड के हकदार हैं, बस इतना ही."

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