एलजी वीके सिंह के आदेश के बद दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है. आरोप लगा है कि दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना इजाजत इन कर्मचारियों की नियुक्ति की थी.
उपराज्यपाल ऑफिस के द्वारा जारी आदेश में दिल्ली महिला आयोग अधिनियम का हवाला देते हुए कहा गया है कि पैनल में 40 कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या है और 223 नए पद उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना बनाए गए हैं. एलजी वीके सिंह के आदेश में यह भी कहा गया है कि दिल्ली महिला आयोग को संविदा पर कर्मचारी रखने का अधिकार नहीं है.
वहीं एलजी के आदेश में कहा गया है कि महिला आयोग को सूचित किया गया था कि वे वित्त विभाग की मंजूरी के बिना कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, जिससे सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार आए.
बताते चलें कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद बनने से पहले स्वाति मालीवाल ने 9 साल तक दिल्ली महिला आयोग का नेतृत्व किया था. वहीं वर्तमान में पैनल के अध्यक्ष का पद खाली है. साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि मालीवाल को नियुक्तियों को लेकर वित्त विभाग की मंजूरी लेने के लिए बार-बार सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं की.
बता दें कि दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाती मालीवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं. इसी साल 5 जनवरी को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था.