बेंगलुरु: कर्नाटक की एक अदालत ने हम्पी के पास 2025 में एक विदेशी पर्यटक और एक होमस्टे मालिक के साथ हुए भयानक बलात्कार तथा एक अन्य पर्यटक की हत्या के मामले में तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाई है. गंगावती की प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 6 फरवरी को तीनों को दोषी करार दिया था. सोमवार को जज सदानंद नागप्पा नाइक ने सजा सुनाते हुए मल्लेश उर्फ हंडीमल्ल, साई और शरणप्पा को फांसी की सजा सुनाई.
क्या हुआ था 6 मार्च को?
- यह मामला 6 मार्च 2025 की रात का है, जब कुछ पर्यटक डिनर के बाद सनापुर झील के पास, विश्व धरोहर स्थल हम्पी से लगभग चार किलोमीटर दूर, तारों को देखने के लिए निकले थे. इस ग्रुप में एक 27 वर्षीय इजरायली महिला, एक 29 वर्षीय होमस्टे मालिक और अमेरिका, ओडिशा तथा महाराष्ट्र से आए तीन पुरुष शामिल थे. वे तुंगभद्रा नहर के किनारे बैठे गिटार बजा रहे थे और संगीत सुन रहे थे, तभी तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए.
- होमस्टे मालिक की बाद में दर्ज शिकायत के अनुसार, मोटरसाइकिल सवारों ने पहले पेट्रोल पंप का रास्ता पूछा और फिर पैसे मांगे. जब ग्रुप ने मना किया तो स्थिति बिगड़ गई. हमलावरों ने पर्यटकों पर हमला किया और तीनों पुरुषों को नहर में धक्का दे दिया. जब पुरुष पानी में छटपटा रहे थे, तब दो आरोपियों ने होमस्टे मालिक के साथ बलात्कार किया, जबकि तीसरे ने इजरायली महिला को अलग खींचकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया.
- हमलावरों ने पीड़ितों के मोबाइल फोन और नकदी भी लूट ली और फिर भाग गए. दो पुरुष पर्यटक किसी तरह तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन ओडिशा का रहने वाला व्यक्ति डूब गया और उसका शव अगली सुबह बरामद हुआ, जिसके कारण मामले में हत्या का भी आरोप जोड़ा गया.
विदेशी नागरिक के साथ प्रमुख पर्यटन स्थल पर हुआ इस क्रूर अपराध ने राजनीतिक नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कीं. पुलिस ने घटना के तुरंत बाद छापेमारी शुरू की और कुछ दिनों में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. घटना के ग्यारह महीने बाद तीनों आरोपियों को इस मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है.
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