''फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती...'' 25000 स्कूली शिक्षकों की नियुक्तियों को अमान्य ठहराए जाने पर बोलीं सीएम ममता बनर्जी

Amanat Ansari 03 Apr 2025 05:10: PM 3 Mins
''फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती...'' 25000 स्कूली शिक्षकों की नियुक्तियों को अमान्य ठहराए जाने पर बोलीं सीएम ममता बनर्जी

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकारी स्कूलों में 25,000 शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर अपनी नाराजगी व्यक्त की, जो उनकी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है. बनर्जी ने कहा, "न्यायपालिका के प्रति मेरा बहुत सम्मान है, लेकिन मैं फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती." मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से तुलना करते हुए उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री जेल में हैं, मध्य प्रदेश के व्यापम मामले में कितने भाजपा नेताओं को गिरफ्तार किया गया?"

बनर्जी ने आगे सवाल किया, "क्या भाजपा बंगाल की शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त करना चाहती है?" फैसले से प्रभावित लोगों को आश्वस्त करते हुए बनर्जी ने कहा, "नौकरी खो चुके लोगों से मिलूंगी और उनसे उम्मीद न खोने के लिए कहूंगी." उन्होंने उम्मीदवारों के साथ खड़े होने की अपनी योजना की भी घोषणा की, उन्होंने कहा, "हमारे वकील इस मामले की समीक्षा करेंगे. मुझे पता है कि उम्मीदवार उदास हैं. मैं 7 अप्रैल को नेताजी इंडोर स्टेडियम में उनसे मिलूंगी. मैं मानवीय आधार पर उम्मीदवारों के साथ हूं. इस कदम के लिए, अगर भाजपा मुझे जेल भेजना चाहती है, तो वे भेज सकते हैं. अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो मुझे पकड़ लें."

टीएमसी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर बंगाल को राजनीतिक रूप से निशाना बनाने का भी आरोप लगाया. बनर्जी ने कहा, "एसएससी एक स्वायत्त निकाय है. हम, सरकार के रूप में, उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे. अगर अदालत ने तीन महीने (नई चयन प्रक्रिया के लिए) का उल्लेख किया है, तो हम मानवीय आधार पर उम्मीदवारों के साथ हैं."

बनर्जी ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर नई सरकार सत्ता में आती है तो वह वक्फ विधेयक में संशोधन करेंगी. उन्होंने कहा, "जब भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को हटा दिया जाएगा और नई सरकार बनेगी, तो वक्फ विधेयक को निष्प्रभावी करने के लिए संशोधन लाएगी."

''बड़े पैमाने पर हेरफेर''

सर्वोच्च न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर हेरफेर और धोखाधड़ी का हवाला देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा. सीजेआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया "बड़े पैमाने पर और व्यापक हेरफेर" और उसके बाद की लीपापोती के कारण "दूषित और दागी" थी. "हमने तथ्यों की जांच की है. इस मामले के निष्कर्षों के संबंध में, पूरी चयन प्रक्रिया हेरफेर और धोखाधड़ी से दूषित है, और विश्वसनीयता और वैधता समाप्त हो गई है. हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है.''

अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, ''दागी उम्मीदवारों को बर्खास्त किया जाना चाहिए और नियुक्तियां धोखाधड़ी और इस प्रकार धोखाधड़ी का परिणाम थीं." हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले से कार्यरत शिक्षकों को उन्हें प्राप्त वेतन वापस करने की आवश्यकता नहीं है. इसने गैर-दागी उम्मीदवारों को भी अनुमति दी, जिन्होंने शिक्षक के रूप में चयन से पहले सरकारी नौकरी की थी, वे अपने पिछले पदों पर लौट सकते हैं.

अदालत ने सरकारी और राज्य-सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया का आदेश दिया. यह फैसला कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली बंगाल सरकार द्वारा दायर एक याचिका सहित 120 से अधिक याचिकाओं की समीक्षा के बाद आया है. अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखने से पहले 19 दिसंबर से 10 फरवरी के बीच सुनवाई की. यह मामला पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा आयोजित 2016 की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से उपजा है. 24,640 पदों के लिए 23 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जबकि 25,753 नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे.

उच्च न्यायालय ने ओएमआर शीट से छेड़छाड़ और रैंक में हेरफेर के सबूत पाए, जिसके कारण नियुक्तियों को बड़े पैमाने पर रद्द कर दिया गया. 7 मई, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन सीबीआई को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी थी. उच्च न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया था कि जिन लोगों को स्वीकृत रिक्तियों से परे, भर्ती की समय सीमा के बाद या खाली ओएमआर शीट जमा करने के बावजूद नियुक्त किया गया था, उन्हें 12% ब्याज के साथ सभी वेतन और लाभ वापस करने होंगे.

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