जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने अपने समर्थकों से क्या कहा...

Global Bharat 13 Sep 2024 08:57: PM 2 Mins
जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने अपने समर्थकों से क्या कहा...

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 13 सितंबर को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 सितंबर को उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा करने का वारंट जारी किया है. दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दी थी. स्पेशल जज राकेश स्याल ने अरविंद केजरीवाल के लिए दो जमानती बॉन्ड स्वीकार करने के बाद रिहाई वारंट जारी किया. कोर्ट ने जल्द रिहाई के लिए स्पेशल मैसेंजर के जरिए रिहाई वारंट भेजने का अनुरोध भी स्वीकार कर लिया है. जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने अपने समर्थकों को संबोधित किया.

उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल आप नेताओं के साथ उनके सरकारी आवास पर पहुंचीं. केजरीवाल ने जेल से अपने आवास तक रोड शो किया. जेल के बाहर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज मैं कहना चाहता हूं कि मैं जेल से बाहर आ गया हूं और मेरी हिम्मत 100 गुना बढ़ गई है...उनकी जेल की दीवारें केजरीवाल की हिम्मत को कमजोर नहीं कर सकतीं...मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे सही रास्ता दिखाते रहें और मैं उन सभी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा जो देश को कमजोर करने और देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) को जमानत दे दी है. बता दें कि सीएम केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले (Delhi Excise Policy Case) से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में CBI द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) के आदेश को चुनौती दी थी. केजरीवाल और CBI का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि लंबे समय तक जेल में रहना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण वंचना है. शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दी है. इसने केजरीवाल की जमानत पर रिहाई पर कुछ शर्तें भी लगाईं, कहा कि वह इस मामले के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे उन्हें छूट दिए जाने तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी सुनवाई के लिए उपस्थित रहना होगा.

जस्टिस ने CBI पर उठाए सवाल

जस्टिस उज्जल भुइयां ने एक अलग फैसले में केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए CBI पर सवाल उठाते हुए कहा कि CBI द्वारा की गई इस तरह की कार्रवाई गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवाल उठाती है और CBI द्वारा की गई इस तरह की गिरफ्तारी ने ED मामले में दी गई जमानत को और कमजोर कर दिया है. न्यायमूर्ति भुयान ने कहा कि जब केजरीवाल ED मामले में जमानत पर हैं, तो उन्हें जेल में रखना न्याय का मखौल होगा.

''जमानत नियम है और जेल अपवाद''

उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल को ED मामले में जमानत दी गई थी और CBI मामले में उन्हें और हिरासत में रखना पूरी तरह से अस्वीकार्य है. न्यायमूर्ति भुयान ने यह भी कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है. न्यायाधीश ने कहा कि मुकदमे की प्रक्रिया या गिरफ्तारी की ओर ले जाने वाले कदम उत्पीड़न नहीं बनने चाहिए. न्यायमूर्ति भुयान ने कहा कि CBI की गिरफ्तारी "अनुचित" है और इसलिए केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए.

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