भारत सरकार ने पायरेसी से संबंधित मामलों को गंभीरता से लिया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेसी से संबंधित नोटिस जारी किया है और 15 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम पर अनधिकृत रूप से फिल्मों, वेब सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट की पायरेसी हो रही थी, जिसके बाद सरकार ने फिल्म निर्माताओं, फिल्म प्रोड्यूसर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के हितों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पायरेसी के खिलाफ टेलीग्राम को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह अपराध Copyright Act, 1957 और Cinematograph Act, 1952 के अंतर्गत आता है।
टेलीग्राम ऐप पर लंबे समय से ग्रुपों और चैनलों के माध्यम से फिल्मों, वेब सीरीज और अन्य कंटेंट की पायरेसी की जा रही थी। सरकार ने टेलीग्राम को स्पष्ट किया है कि ऐप पर हो रही पायरेसी को रोकने के लिए उसे स्वयं बड़े कदम उठाने होंगे। ऐसा न करना Information Technology Act, 2000 तथा Information Technology Act, 2021 के तहत कंपनियों पर लागू ड्यू डिलिजेंस की जिम्मेदारियों का पालन न करने के समान माना जा सकता है।
हाल ही में नीट पेपर लीक मामले के बाद भारत सरकार ने टेलीग्राम को अस्थायी रूप से एक सप्ताह के लिए बैन कर दिया था। इसके बाद टेलीग्राम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पायरेसी के संदर्भ में टेलीग्राम को 15 दिनों का नोटिस भेजा है।