JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा- वक्फ संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करेगी सरकार

Global Bharat 27 Aug 2024 08:01: PM 2 Mins
JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा- वक्फ संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करेगी सरकार

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक (Wakf Amendment Bill) को तत्काल वापस लेने का आह्वान करने के कुछ दिनों बाद, BJP सांसद जगदंबिका पाल (BJP MP Jagdambika Pal) ने कहा कि वक्फ संपत्तियां वक्फ के नियंत्रण में रहेंगी और सरकार किसी भी वक्फ संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करेगी. JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि समिति विधेयक के संबंध में सभी सुझावों और चिंताओं पर विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि अगले संसदीय सत्र तक एक व्यापक रिपोर्ट तैयार कर पेश की जाएगी.

जगदंबिका पाल ने कहा कि सरकार वक्फ संपत्ति के बेहतर प्रशासन के लिए एक विधेयक लेकर आई है, इसलिए इसमें संशोधन किए गए हैं और एक संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन किया गया है. हम सभी को बुला रहे हैं और विधेयक से संबंधित उनकी चिंताओं को सुन रहे हैं. विपक्ष की बढ़ती चिंताओं के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं दोहराना चाहता हूं कि वक्फ संपत्तियां वक्फ के नियंत्रण में ही रहेंगी. सरकार किसी भी वक्फ संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करेगी. इस बीच जगदंबिका पाल ने अल्पसंख्यक मामलों के पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के पूर्व उपसभापति के रहमान से भी मुलाकात की और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की

AIMIM चीफ ने जताई थी चिंता

इससे पहले 25 अगस्त को AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विधेयक पर चिंता जताई थी. उन्होंने कहा था कि संरचना समिति के अध्याय 11 में वक्फ संपत्तियों का जिक्र है, जिसमें 6 राज्यों का जिक्र है जहां सरकार ने वक्फ संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है. दिल्ली में सरकार ने वक्फ की 200 संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है. मोदी सरकार 'वक्फ बाय यूजर' को खत्म करने की कोशिश कर रही है...सरकार कह रही है कि वक्फ के तहत आने वाली सभी संपत्तियों को डीड के जरिए रजिस्टर्ड करें...अगर हम डीड नहीं लाएंगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. इसलिए सरकार उन संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लेगी. उन्होंने कहा था कि वक्फ संपत्तियां निजी संपत्तियां हैं न कि सार्वजनिक संपत्तियां. ये हमें सरकार ने नहीं दी हैं बल्कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने दान में दी हैं. आप इसे सार्वजनिक संपत्ति की तरह कैसे मान सकते हैं?...

गैर-मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में चुने जाने के मुद्दे पर वक्फ बोर्ड के बारे में ओवैसी ने कहा था कि मोदी सरकार गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति करना चाहती है. अब ध्यान से सुनिए, यूपी में काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम 1983 में कहा गया है कि केवल हिंदू सदस्य ही बोर्ड का हिस्सा बनने के पात्र हैं. इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई हिंदू सदस्य पात्र नहीं है, तो कोई दूसरा हिंदू उनकी जगह ले लेगा.

बता दें कि 31 सदस्यों वाली जेपीसी में 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से सदस्योंको चुना गया है, जो बिल की गहन जांच करेंगे. यह विधेयक संसद के बजट सत्र के दौरान पेश किया गया था. सरकार ने कहा है कि वक्फ संपत्तियों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने के लिए संशोधन आवश्यक हैं. हालांकि, विपक्षी दलों ने संभावित अतिक्रमण और वक्फ संस्थानों की स्वायत्तता के निहितार्थों के बारे में चिंता जताई है.

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