इस्लामाबाद: पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कैद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अस्पताल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है. अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के मद्देनजर उन्हें शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया जाए. अदालत के आदेश के अनुसार, इमरान खान को 48 घंटे के अंदर अस्पताल ले जाया जाए और वे 16 सितंबर तक वहीं रहें.
73 वर्षीय इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं. उनके समर्थक और पार्टी इन मामलों को राजनीतिक प्रेरित बताते रहे हैं. पाकिस्तान तेहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने इस आदेश का स्वागत किया. पार्टी प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी ने कहा कि यह आदेश पहले आना चाहिए था ताकि उनकी आंखों और सामान्य स्वास्थ्य की स्थिति इतनी खराब न होती.
इमरान खान के बेटों सुलेमान और कासिम खान ने भी स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई थी. उन्होंने बताया कि सात महीनों से परिवार, डॉक्टर और वकीलों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई. राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भी मेडिकल रिपोर्ट्स को चिंताजनक बताया और चिंता, धड़कन तेज होना तथा हाई ब्लड प्रेशर का जिक्र किया. यह आदेश इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है.