दिल्ली आबकारी नीति केस में कई बड़े लोग हो सकते हैं गिरफ्तार: सीबीआई की चेतावनी

Global Bharat 18 Mar 2024 2 Mins
दिल्ली आबकारी नीति केस में कई बड़े लोग हो सकते हैं गिरफ्तार: सीबीआई की चेतावनी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया कि कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की जांच जारी है और संभावित रूप से हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सीबीआई ने यह बयान आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसौदिया को जमानत देने का विरोध करते हुए दिया।

अदालत की कार्यवाही के दौरान सीबीआई के वकील ने कहा, "साजिश की जांच अभी भी चल रही है। कुछ हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों या अन्य को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है।"

मुकदमे में देरी के सिसौदिया के दावों का जवाब देते हुए, सीबीआई ने कहा कि उसने उचित प्रक्रिया का पूरी लगन से पालन किया है और उसकी ओर से कोई अनुचित देरी नहीं हुई है।

जांच के महत्वपूर्ण चरण पर जोर देते हुए, सीबीआई ने सिसौदिया को साजिश के पीछे मुख्य आरोपी और कथित मास्टरमाइंड बताया। सीबीआई के अनुसार, कथित तौर पर उनके निर्देश पर ही अन्य अधिकारियों ने कार्रवाई की।

सीबीआई ने आगे आरोप लगाया कि सिसौदिया को संवेदनशील दस्तावेज और सबूत पेश किए गए हैं और वह संभावित रूप से सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके अलावा, उन पर मामला दर्ज होने वाले दिन फोन नष्ट करने का भी आरोप लगाया गया था।

सिसौदिया के बचाव में, उनके कानूनी वकील ने तर्क दिया कि उनकी कैद को एक साल से अधिक समय बीत चुका है, और इसके बावजूद, आरोप पत्र पर बहस अभी तक समाप्त नहीं हुई है।

सिसौदिया ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में नियमित जमानत याचिका दायर की थी, जिसने पिछले साल उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन मुकदमे में देरी होने पर उन्हें तीन महीने के भीतर जमानत के लिए आवेदन करने की आजादी दी थी।

सिसौदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने दलील दी कि नीति के कारण सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके विपरीत, कथित तौर पर राजस्व में वृद्धि हुई थी। उन्होंने अधिकारियों के साथ सिसोदिया के सहयोग और हिरासत के दौरान उन्हें दिए गए विशेषाधिकारों के दुरुपयोग की कमी पर प्रकाश डाला।

अदालत के सत्र ने मुकदमे की कथित सुस्ती को भी संबोधित किया, जिस पर पहले सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की थी। 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में चल रहे सिसौदिया फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

सिसौदिया के खिलाफ मामला अब बंद हो चुकी दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आरोपों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व फैसले में मामले से जुड़े 338 करोड़ रुपये के अस्थायी धन लेनदेन का हवाला देते हुए सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।