रेप केस में दोषी प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद, 10 रुपए का जुर्माना

Amanat Ansari 02 Aug 2025 04:34: PM 2 Mins
रेप केस में दोषी प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद, 10 रुपए का जुर्माना

नई दिल्ली: पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के कथित अश्लील वीडियो सामने आने के डेढ़ साल बाद, बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को उनके खिलाफ चार रेप मामलों में से एक में दोषी करार दिया था. विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट की अगुआई में रेवन्ना को हासन जिले के होलेनारसिपुरा में अपने परिवार के गणिकाडा फार्महाउस पर एक घरेलू सहायिका के साथ रेप के मामले में दोषी पाया गया.


रेवन्ना, जो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और अब निष्कासित जेडी(एस) नेता हैं, फैसले के बाद कोर्ट में रोते हुए देखे गए. पीड़िता, जो उस समय 48 साल की थी, ने आरोप लगाया कि उसे 2021 में दो बार रेप किया गया और ये वारदात उनके मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड की गई थीं. सजा की मात्रा का ऐलान शनिवार को होगा. यह मामला मूल रूप से होलेनारसिपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था.

फैसला, जो 30 जुलाई को होना था, तकनीकी मामलों पर स्पष्टीकरण के लिए देर से आया और अंततः 1 अगस्त को सुनाया गया. प्रज्वल रेवन्ना चार अलग-अलग आपराधिक मामलों के मुख्य आरोपी हैं, जिसमें रेप, यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोप शामिल हैं.

मामले अप्रैल 2024 में तब सामने आए जब हासन में रेवन्ना से जुड़े कथित अश्लील वीडियो क्लिप वाली पेन ड्राइव सर्कुलेट की गईं. यह घोटाला लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ, जिसने रेवन्ना के राजनीतिक करियर को झटका दिया. उन्हें हासन सीट पर 40,000 से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा.  कर्नाटक सरकार ने आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) गठित की, और रेवन्ना को 31 मई 2024 को जर्मनी से 35 दिन के प्रवास के बाद बेंगलुरु हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया.


नवंबर 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा नियमित और अग्रिम जमानत खारिज करने के खिलाफ उनकी अपील को खारिज कर दिया. जून 2024 में, SIT ने रेवन्ना के खिलाफ चौथा मामला दर्ज किया, जिसमें स्टॉकिंग, आपराधिक धमकी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत गोपनीयता उल्लंघन के आरोप शामिल थे. विशेष अदालत में एक विस्तृत 1,652 पृष्ठ का आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें 113 गवाहों के बयान और विभिन्न रूपों के फोरेंसिक साक्ष्य शामिल थे. रेवन्ना वर्तमान में परप्पना अग्रहरा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं, और शनिवार को अदालत की सजा का इंतजार कर रहे हैं.

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