नई दिल्ली: 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में खुफिया ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को दोषी ठहराया. सजा का ऐलान बाद में किया जाएगा.
फरवरी 2020 के दंगों के दौरान अंकित शर्मा का शव एक नाले से बरामद हुआ था. उनके पिता की शिकायत पर दयालपुर थाने में FIR दर्ज की गई थी. मामले में ताहिर हुसैन समेत 11 लोगों पर आरोप लगे थे. पुलिस ने हत्या, दंगा, अपहरण, उकसावे और आपराधिक साजिश जैसी कई धाराओं में केस दर्ज किया था.
अदालत ने ताहिर हुसैन को हत्या का दोषी माना, लेकिन आपराधिक साजिश (धारा 120B) के आरोप से बरी कर दिया. बाकी आरोपों पर सुनवाई जारी है. यह फैसला दिल्ली दंगों के सबसे चर्चित मामलों में से एक में आया है, जिसने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया था.