AAP सांसद संजय सिंह के खिलाफ निकला 28 साल पुराना जिन्न! बढ़ने वाली है मुश्किलें

Global Bharat 21 Aug 2024 04:38: PM 2 Mins
AAP सांसद संजय सिंह के खिलाफ निकला 28 साल पुराना जिन्न! बढ़ने वाली है मुश्किलें

दिल्ली शराब घोटाला (Delhi liquor scam) मामले में जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह (AAP MP Sanjay Singh) की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि AAP सांसद संजय सिंह की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, वह भी 23 साल पुराने मामले में. दरअसल, धरना-प्रदर्शन और सड़क जाम के 23 साल पुराने मामले में हाल ही में संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप सांडा के खिलाफ गैरजमानती वार्ट जारी किया गया था, जिस पर रोक लगाने के लिए संजय सिंह ने एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने संजय सिंह की प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट (Non Bailable Warrant) जारी करते हुए यूपी पुलिस (UP Police) को 26 अगस्त तक अदालत में पेश करने का आदेश दिया है.

क्या है मामला, क्यों लटकी गिरफ्तारी की तलवार?

मामला 19 जून 2021 का है, जब बिजली-पानी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश (UP) के लखनऊ में विरोध-प्रदर्शन और सड़क जाम किया गया था. इसी प्रदर्शन में संजय सिंह, अनूप सांडा सहित अन्य लोग शामिल हुए थे. धरना-प्रदर्शन और सड़क जाम करने को लेकर नगर कोतवाली में सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. वहीं एमपी-एमएलए कोर्ट में यूपी पुलिस ने AAP सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप सांडा, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, वर्तमान नामित सभासद विजय, कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता संतोष कुमार, भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष सुभाष चौधरी और प्रेम प्रकाश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी.

इसी बीच मामला विचाराधीन रहने के दौरान ही प्रेम प्रकाश की मौत हो गई, जिसके बाद बाकी 6 लोगों के खिलाफ ट्रायल पूरा किया गया. इस मामले में तत्कालीन एमपी-एमएलए मजिसट्रेट योगेश यादव ने सभी को तीन-तीन महीने कारावास और डेढ़-डेढ़ हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी.

सजा के खिलाफ सभी सेशन कोर्ट गए, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली और पांच आरोपियों को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट के सामने 9 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया गया था, हालांकि मामले में दोषी सुभाष चौधरी की अपील अभी भी विचाराधीन है. वहीं कोर्ट में हाजिर नहीं होने के कारण एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने पाचों आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया.

अपील खारीज होने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती

इस मामले की अब अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी. इसी बीच AAP सांसद संजय सिंह ने अपील खारिज को होने के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इसे लेकर संजय सिंह के वकील अरविंद सिंह राजा ने बताया कि उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है. बता दें कि हाल में दिल्ली शराब घोटाला मामले में सांसद संजय सिंह जमानत पर बाहर आए हैं और आम आदमी पार्टी के लिए लगातार प्रचार-प्रसार कर रहे हैं.

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