UCC को लेकर CM धामी ने दिया महत्वपूर्ण अपडेट, जानें उत्तराखंड में कब से लागू होगा कानून...

Global Bharat 05 Aug 2024 12:59: PM 1 Mins
UCC को लेकर CM धामी ने दिया महत्वपूर्ण अपडेट, जानें उत्तराखंड में कब से लागू होगा कानून...

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस से पहले राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की घोषणा की. उत्तराखंड सरकार ने इस साल 6 फरवरी को UCC विधेयक पेश किया था. 7 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में विधेयक पारित किया गया, जो धामी के अनुसार उत्तराखंड के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन था.

7 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जिसे सीएम धामी ने पेश किया. समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक भारत में सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत मामलों के लिए समान नियम स्थापित करने का एक प्रस्ताव था. इन मामलों में विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकार शामिल हैं.

यूसीसी सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगी, चाहे उनका धर्म, लिंग या यौन अभिविन्यास कुछ भी हो. इससे पहले 29 फरवरी को उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राज्य सरकार द्वारा भेजे गए विधेयक को राष्ट्रपति मुर्मू के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा था. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 मार्च को उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी, जिससे उत्तराखंड UCC को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया.

धामी ने आगे विकास और पर्यावरण दोनों को संतुलित करने के लिए किए जा रहे काम और राज्य के सकल पर्यावरण उत्पाद (जीईपी) की दिशा में आगे बढ़ने के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि राज्य में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर काम किया जा रहा है.

सकल पर्यावरण उत्पाद (जीईपी) की दिशा में राज्य आगे बढ़ा है उन्होंने आगे कहा कि जल, भूमि, वन और वायु को शामिल करके जीईपी सूचकांक बनाया गया है. उन्होंने कहा कि जल, भूमि, वन और वायु को शामिल करके जीईपी सूचकांक बनाया गया है. राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के शहरों की वहन क्षमता का आकलन किया जा रहा है, वहन क्षमता के अनुसार ही उनका नियोजित विकास किया जाएगा.

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