लखनऊ : उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में आज तक (Aaj Tak) की एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है. लखनऊ जिला कोर्ट ने ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम पर प्रसारित "भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ" नामक कार्यक्रम के संबंध में दी गई याचिका के बाद शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया है. याचिका के अनुसार यह कार्यक्रम 14 अगस्त को प्रसारित किया गया था, जिसके बाद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ जिला कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले को दर्ज करने का निर्देश दिया है.
याचिकाकर्ता अमिताभ ठाकुर ने तर्क दिया कि यह कार्यक्रम बेहद जहरीला, विनाशकारी, खतरनाक और विभाजनकारी है. इसमें, प्रस्तुत किए गए तथ्य के माध्यम से जनता को भड़काने का प्रयास किया गया है. याचिका में दावा किया कि यह कार्यक्रम आज तक के आधिकारिक हैंडल और यूट्यूब हैंडल पर "4 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख ही पकिस्तान गए, भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ. अमिताभ ठाकुर ने तर्क दिया कि यह कार्यक्रम लोगों को उकसाने के साथ ही धार्मिक समुदाय के प्रति शत्रुतापूर्ण माहौल बना रहा है.
उत्तेजित करने वाला बयान
याचिका के माध्यम से अभिताभ ठाकुर ने कहा कि यह सवाल पूछना कि जब विभाजन धर्म के आधार पर हुआ तो वह लोग पाकिस्तान क्यों नहीं गए. यह भारत के मुसलमान से सवाल करने जैसा है. इससे दूसरे समुदाय के सहित असहिष्णु लोगों को भी इसी तरीके से सोचने और नाराज होने के साथ ही उत्तेजित करने के लिए मजबूर करना है. याचिकाकर्ता ने कार्यक्रम के कई वीडियो बतौर सबूत कोर्ट में रखा.
पहले से हुआ था तय
याचिका में कहा गया है कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से गलत है. क्योंकि, सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए संघर्ष करने वाले लोगों ने इसे मुसलमानों का देश बना दिया था. जबकि, भारत के नेताओं ने उसे समय भी यह कहा था कि भारत एक धर्म राष्ट्र नहीं बल्कि सभी धर्म का राष्ट्र होगा.
इन धाराओं का है उलंघन
याचिकाकर्ता ने कहा कि कार्यकम में धारा बीएनएस की धारा 196 जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करना है. बीएनएस की धारा 197 राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक अभियोग व दावे और बीएएस की धारा 353(2) सार्वजनिक शरारत के लिए उकसाने वाले बयान में मुकदमा दर्ज करने के लिए गोमतीनगर थाने को निर्देशित करने की मांग की थी. कोर्ट ने शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया है.