लखनऊ : प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है. माफिया अतीक अहमद के बेटों मोहम्मद उमर और अली अहमद को अपने छोटे भाई आबान के जनाजे और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों की पैरोल अर्जी मंजूर कर ली है.
मोहम्मद उमर और अली अहमद की ओर से छोटे भाई आबान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट में पैरोल की अर्जी दाखिल की गई थी. यह अर्जी अतीक अहमद की बहन परवीन कुरैशी की ओर से दाखिल की गई थी. पैरोल अर्जी अधिवक्ता सैयद सफदर अली काजमी और शादाब अली के माध्यम से अदालत में पेश की गई.
मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस अजय भनोट और जस्टिस दिवेश चंद्र सामंत की डिवीजन बेंच ने की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों भाइयों को पैरोल देने की मंजूरी दे दी. पैरोल मिलने के बाद अब मोहम्मद उमर और अली अहमद अपने छोटे भाई आबान के जनाजे और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे.
हालांकि, हाईकोर्ट ने पैरोल के दौरान कुछ शर्तें भी लगाई हैं. अदालत ने स्पष्ट किया है कि पैरोल की अवधि के दौरान दोनों किसी भी तरह से मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे. यानी अंतिम संस्कार में शामिल होने के दौरान उन्हें मीडिया से दूरी बनाए रखनी होगी.
आबान की मौत के बाद परिवार में शोक का माहौल है. अब हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद उमर और अली को अंतिम बार अपने छोटे भाई को विदाई देने का मौका मिल सकेगा. इस फैसले के बाद परिवार को भी बड़ी राहत मिली है.