नई दिल्ली: जो पाकिस्तानी भारत सरकार के आदेश के बाद भी देश नहीं छोड़ना चाहते हैं उन पर बड़े एक्शन की तैयारी हो गई है. अप्रैल में ही एक कानून देश में लागू किया गया था. अब उसी कानून के तहत इन पाकिस्तानियों को 3 साल जेल की सजा दी जा सकती है, इसके साथ ही 3 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा. इस खबर के सामने आते ही जो पाकिस्तानी, भारत छोड़ने से मना कर रहे थे उन सभी की टेंशन बढ़ गई है.
4 अप्रैल को कानून हुआ था पास
इसी साल 4 अप्रैल को भारत सरकार ने एक कानून पास किया था. जिसे आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 कहा गया. ये कानून विशेष तौर से उन लोगों के लिए बनाया गया था जो भारत में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं. इस कानून के तहत जो लोग आधिकारिक तौर पर भारत में आए हैं, लेकिन वीजा समाप्त होने के बाद भी भारत में रुकने पर, वीजा की शर्तों का उल्लंघन करने पर और प्रतिबंधित क्षेत्रों में गैरकानूनी तरीके से रहने पर सरकार एक्शन ले सकती है. जिसमें 3 साल की सजा और 3 लाख तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
इसी कानून के तहत अब जो भी पाकिस्तानी वापस जाने से इनकार करेगा तो सरकार उन्हें सीधे जेल भी भेज सकती है. यही वजह है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित साह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी साफ तोक पर कह दिया है कि किसी भी राज्य में तय समय सीमा के बाद भारत में रुकने ना पाए.