वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर शुरू हुई कानूनी लड़ाई, कांग्रेस के इस सांसद ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

Amanat Ansari 04 Apr 2025 04:40: PM 2 Mins
वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर शुरू हुई कानूनी लड़ाई, कांग्रेस के इस सांसद ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में पार्टी के सचेतक मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उन्होंने इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है. वकील अनस तनवीर के माध्यम से दायर याचिका, विधेयक के कानून बनने से पहले ही आ गई है.

बता दें कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है. बिल की समीक्षा करने वाली संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य जावेद ने आरोप लगाया है कि संशोधनों से वक्फ संस्थानों पर राज्य का नियंत्रण अन्य धार्मिक बंदोबस्त जैसे हिंदू और सिख ट्रस्टों की तुलना में अनुपातहीन रूप से बढ़ गया है. याचिका में समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकार और संपत्ति से संबंधित प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया है, "संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 300ए का उल्लंघन करते हैं."

इसमें धार्मिक अभ्यास की अवधि के आधार पर एक नए प्रतिबंध पर भी चिंता जताई गई है, जो इस्लाम में नए धर्मांतरित लोगों को धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्ति समर्पित करने से रोक सकता है. याचिका में तर्क दिया गया है कि इस शर्त का इस्लामी कानून में कोई उदाहरण नहीं है और यह भेदभाव के बराबर है. याचिका में कहा गया है कि संशोधन का एक विशेष रूप से विवादास्पद पहलू वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है. जावेद का तर्क है कि यह मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है.

हिंदू धार्मिक संस्थानों के शासन में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, जिन्हें आम तौर पर विभिन्न राज्य कानूनों के तहत हिंदुओं द्वारा प्रबंधित किया जाता है. याचिका में कहा गया है, "इस चुनिंदा हस्तक्षेप में कोई उचित औचित्य नहीं है और यह एक मनमाना वर्गीकरण है." वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 को अद्यतन करना है, जो भारत में इस्लामी धार्मिक बंदोबस्तों के प्रशासन को नियंत्रित करता है.

यह वक्फ बोर्ड, वक्फ न्यायाधिकरण और धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार अन्य प्रशासनिक निकायों की भूमिकाओं को रेखांकित करता है. जबकि सरकार ने तर्क दिया है कि परिवर्तन वक्फ संपत्तियों के विनियमन को मजबूत करेंगे, आलोचकों को डर है कि यह धार्मिक मामलों पर सामुदायिक नियंत्रण को खत्म कर देगा. सुप्रीम कोर्ट से यह जांचने की उम्मीद है कि क्या संशोधन संवैधानिक कसौटी पर खरे उतरते हैं.

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