एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए घर आई महिला बैंककर्मी को Kiss करने वाले कस्टमर को 1 साल की जेल

Amanat Ansari 28 Jul 2025 11:20: AM 1 Mins
एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए घर आई महिला बैंककर्मी को Kiss करने वाले कस्टमर को 1 साल की जेल

नई दिल्ली: मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 54 वर्षीय व्यक्ति को 2020 में एक बैंक कर्मचारी की गरिमा का हनन करने के लिए एक साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. यह कर्मचारी आधिकारिक पता सत्यापन के लिए उसके निवास पर गई थी. यह घटना बोरीवली में हुई और सजा इस सप्ताह की शुरुआत में स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा पारित की गई.

आरोपी की पहचान नरेंद्र रघुनाथ सागवेकर के रूप में हुई है, जिसे 27 नवंबर, 2020 को पता सत्यापन के लिए उसके निवास पर गई एक महिला बैंक अधिकारी की गरिमा का हनन करने का दोषी पाया गया. यह अधिकारी, आरबीएल बैंक की मलाड (पश्चिम) शाखा की डिप्टी मैनेजर थीं, जो सागवेकर द्वारा नया खाता खोलने के लिए आवेदन करने के बाद नियमित प्रक्रिया के तहत उनके घर गई थीं.

शिकायत के अनुसार, इस मुलाकात के दौरान, सागवेकर ने अचानक महिला को पकड़ लिया, उनके गाल और गर्दन पर चुंबन किया और उनके विरोध के बावजूद अनुचित रूप से स्पर्श किया. महिला ने उसे धक्का देकर खुद को छुड़ाया और बैंक वापस भागी. इसके बाद उन्होंने अपने मैनेजर और सहकर्मियों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उसी दिन पुलिस में शिकायत दर्ज की गई.

सागवेकर ने आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है. उनके वकील ने तर्क दिया कि महिला के बयानों में असंगतियां थीं और उनके दावे का समर्थन करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था. हालांकि, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीएन चिकने ने कहा कि महिला का बयान सुसंगत और विश्वसनीय था. अदालत ने कहा, "शिकायतकर्ता की मौखिक गवाही को खारिज करने का कोई कारण नहीं है."

जज ने कहा कि ऐसी घटना का अनुभव करने के बाद किसी व्यक्ति का घबराना स्वाभाविक है. सागवेकर की हल्की सजा की याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि अपराध गंभीर था और इसमें नैतिक गलती शामिल थी. मजिस्ट्रेट ने नोट किया, "ऐसे कृत्यों को हल्के में नहीं लिया जा सकता." अदालत ने जोर देकर कहा कि इस तरह के व्यवहार के खिलाफ कड़ा संदेश देने के लिए यह सजा आवश्यक थी.

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