लद्दाख हिंसा के एक दिन बाद सोनम वांगचुक के एनजीओ पर बड़ी कार्रवाई, विदेशी फंडिंग से जुड़ा है मामला!

Amanat Ansari 25 Sep 2025 08:29: PM 3 Mins
लद्दाख हिंसा के एक दिन बाद सोनम वांगचुक के एनजीओ पर बड़ी कार्रवाई, विदेशी फंडिंग से जुड़ा है मामला!

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा स्थापित संस्थान स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (एसईसीएमओएल) का विदेशी योगदान (नियमन) अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिसमें अधिनियम के कई उल्लंघनों का हवाला दिया गया है. यह कार्रवाई लद्दाख के राज्य का दर्जा मांगने वाले विरोध प्रदर्शनों के लेह में बुधवार को हिंसक हो जाने के बाद की गई है, जिसमें भीड़ ने आगजनी और झड़पें कीं, जिसमें चार लोग मारे गए और कम से कम 80 घायल हुए, जिनमें 40 पुलिसकर्मी शामिल हैं.

प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय, हिल काउंसिल मुख्यालय पर हमला किया और वाहनों को आग लगा दी, इससे पहले पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने आंसू गैस का इस्तेमाल कर व्यवस्था बहाल की. अधिकारियों ने बाद में लेह में कर्फ्यू लगा दिया. हिंसा का दोष सीधे तौर पर वांगचुक पर डालते हुए, केंद्र ने कहा कि उनकी भूख हड़ताल और "उत्तेजक" भाषणों ने एक ऐसी भीड़ को भड़काया जो बीजेपी और सरकारी कार्यालयों पर हमला करने, संपत्ति को आग लगाने और 30 से अधिक पुलिस तथा सीआरपीएफ कर्मियों को घायल करने के लिए उत्तेजित हो गई.

गृह मंत्रालय ने आरोप लगाया कि वांगचुक के अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेन जेड विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ ने भीड़ को भड़काया. हालांकि, सोनम वांगचुक ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के आरोप को खारिज कर दिया कि उन्होंने लद्दाख में हाल के हिंसक विरोध प्रदर्शनों को भड़काया, इसे "स्केपगोट रणनीति" बताते हुए कहा कि यह क्षेत्र की मूल समस्याओं को संबोधित करने से बचने का तरीका है.

गृह मंत्रालय के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, वांगचुक ने कहा कि वह सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत गिरफ्तारी का सामना करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने मीडिया को बताया, "यह कहना कि यह मेरे द्वारा भड़काया गया, या कभी-कभी कांग्रेस द्वारा, तो यह स्केपगोट ढूंढने जैसा है, बजाय समस्या की जड़ को संबोधित करने के, और इससे हम कहीं नहीं पहुंचेंगे. वे किसी और को स्केपगोट बनाने में चतुर हो सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान नहीं."

सोनम वांगचुक का एनजीओ सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए एफसीआरए के तहत पंजीकृत था, जिसमें पंजीकरण प्रमाणपत्र था. 20 अगस्त को एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया, उसके बाद 10 सितंबर को एक रिमाइंडर, जिसमें सोनम के एनजीओ से पूछा गया कि उसके लाइसेंस को क्यों रद्द न किया जाए. एसोसिएशन ने 19 सितंबर को जवाब दिया.

गृह मंत्रालय ने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के जवाब की जांच की और कई उल्लंघनों की सूची दी: अनियमित जमा: 2021-22 के दौरान, सोनम वांगचुक ने एसोसिएशन के एफसीआरए खाते में 3.5 लाख रुपए जमा किए, जिसे मंत्रालय ने अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन बताया. एसईसीएमओएल ने तर्क दिया कि यह एफसीआरए फंड से खरीदी गई पुरानी बस के बिक्री आय थी, लेकिन मंत्रालय ने जवाब को "स्वीकार्य नहीं" पाया, जिसमें फाइलिंग में विसंगतियां और संबंधित क्रेडिट प्रविष्टि की अनुपस्थिति का उल्लेख किया गया.

एफसीआरए खाते में स्थानीय फंड: वित्तीय वर्ष 2020-21 में, तीन व्यक्तियों से 54,600 रुपए के स्थानीय फंड एफसीआरए खाते में जमा किए गए, जिसे एनजीओ ने स्वयंसेवकों की गलती माना. मंत्रालय ने इसे धारा 17 का उल्लंघन माना.संप्रभुता अध्ययन के लिए विदेशी फंड: एनजीओ ने स्वीडिश संगठन फ्राम्टिड्सजॉर्डन से "प्रवासन, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और संप्रभुता" सहित मुद्दों पर शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए 4,93,205 रुपए प्राप्त किए.

मंत्रालय ने कहा, "विदेशी योगदान को राष्ट्र की संप्रभुता पर अध्ययन के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता. एसोसिएशन का यह कार्य अधिनियम की धारा 12(4)(f)(ii) के उल्लंघन में देश के राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है." दान रिफंड: एसोसिएशन ने 2021 में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण उनकी स्वयंसेवा रद्द होने पर दानकर्ता मेघा संघवी को 19,600 रुपए लौटा दिए. मंत्रालय ने कहा, "इस प्रकार, अधिनियम में दानकर्ता को एफसी लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है. एसोसिएशन का यह कार्य अवांछनीय उद्देश्यों के लिए उपयोग होने की संभावना है."

अकाउंटेड प्राप्तियां: एनजीओ ने 79,200 रुपए के विदेशी योगदान की रिपोर्ट की लेकिन इसे एफसीआरए बैंक खाते में क्रेडिट नहीं किया. मंत्रालय ने नोट किया कि राशि को स्टाफ वेतन से भोजन शुल्क के रूप में काट लिया गया और कहा, "यह दर्शाता है कि एसोसिएशन का खाता ठीक से मेंटेन नहीं किया गया है." धारा 8(1)(a), 17, 18, 19 और पंजीकरण की शर्तों के तहत उल्लंघनों का हवाला देते हुए, मंत्रालय ने धारा 14(1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर एनजीओ के एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्र को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया."यह सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से जारी किया गया है.

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