MP के 2 TI समेत 90 पुलिसकर्मियों पर FIR, फर्जी NDPS ड्रग्स केस में राजस्थान कोर्ट का बड़ा आदेश

Amanat Ansari 16 Jun 2026 01:03: PM 1 Mins
MP के 2 TI समेत 90 पुलिसकर्मियों पर FIR, फर्जी NDPS ड्रग्स केस में राजस्थान कोर्ट का बड़ा आदेश

झालावाड़: मध्य प्रदेश पुलिस की एक चर्चित ड्रग्स बरामदगी की कार्रवाई अब उल्टी पड़ गई है. राजस्थान के झालावाड़ जिले की चौमहला कोर्ट ने आगर मालवा पुलिस की NDPS कार्रवाई को फर्जी बताते हुए दो थाना प्रभारियों समेत करीब 90 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के सख्त आदेश दे दिए हैं.

जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश के आगर मालवा कोतवाली पुलिस ने झालावाड़ के घाटाखेड़ी गांव में छापा मारकर करोड़ों रुपये की MD ड्रग्स, केमिकल्स और मशीनरी बरामद करने का दावा किया था. दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था. लेकिन गिरफ्तार युवकों के परिजनों ने इसे पूरी तरह फर्जी बताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की.

कोर्ट ने जांच में पाई गई गंभीर खामियां

  • दूसरे राज्य में कार्रवाई की सूचना (आमद-रवानगी) दर्ज न करना
  • रोजनामचा में एंट्री न करना
  • स्थानीय पुलिस को जानकारी न देना
  • कार्रवाई की अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग न करना
  • "मोबाइल बंद" का दिए गए तर्क को संदिग्ध मानना

इन सभी आधारों पर कोर्ट ने मामले को गंभीर माना और राजस्थान के डग थाने में 6 नामजद व करीब 90 अन्य पुलिसवालों के खिलाफ BNS की विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज करने का आदेश दिया.

नामजद पुलिस अधिकारी

  • शशि उपाध्याय (थाना प्रभारी, कोतवाली आगर)
  • रूपसिंह राजपूत (थाना प्रभारी, बड़ौद)
  • राखी गुर्जर (उप निरीक्षक)
  • अजय जाट (सहायक उप निरीक्षक)
  • राहुल विश्वकर्मा एवं शुभम (पुलिसकर्मी)

फरियादी पक्ष के वकील असगर अली ने इसे "न्याय की जीत" बताया है. वहीं थाना प्रभारी शशि उपाध्याय ने कहा कि वे कोर्ट के आदेश के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करेंगे. यह मामला पुलिस की ड्रग्स विरोधी कार्रवाइयों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है और आने वाले दिनों में बड़े सियासी व कानूनी तूफान की आशंका पैदा कर रहा है.

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