दिल्ली हाईकोर्ट ने सांसद इंजीनियर राशिद को संसद की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी, शर्त भी जान लीजिए

Amanat Ansari 26 Mar 2025 03:29: PM 1 Mins
दिल्ली हाईकोर्ट ने सांसद इंजीनियर राशिद को संसद की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी, शर्त भी जान लीजिए

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के बारामुल्ला लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद को संसद सत्र में शामिल होने की अनुमति दे दी. उन्हें आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने के मामले में गिरफ्तार किया गया है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि राहिद संसद में "हिरासत में" शामिल होंगे और उन्हें सेलफोन या लैंडलाइन का इस्तेमाल करने या मीडिया से बातचीत करने का अधिकार नहीं होगा.

हाईकोर्ट ने कहा कि 26 मार्च से 4 अप्रैल के बीच प्रत्येक दिन संसद की कार्यवाही समाप्त होने पर राशिद जेल वापस लौटेंगे. इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद बारामुल्ला लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए और उन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया.

उमर अब्दुल्ला वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं. एनआईए द्वारा 2017 के आतंकवाद-वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद से राहिद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं. एनआईए और ईडी द्वारा दर्ज किए गए दोनों मामलों में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन के नेता सैयद सलाहुद्दीन और अन्य शामिल हैं.

ईडी ने एनआईए की एफआईआर के आधार पर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, जिसमें उन पर "सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश" और कश्मीर घाटी में परेशानी पैदा करने का आरोप लगाया गया था.

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