CJP प्रदर्शन 13 केस लेकर SC पहुंची दिल्ली पुलिस; 2873 लोगों को नहीं मिलेगी राहत

Amanat Ansari 31 Aug 2026 09:19 PM 1 Mins
CJP प्रदर्शन 13 केस लेकर SC पहुंची दिल्ली पुलिस; 2873 लोगों को नहीं मिलेगी राहत

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जुलाई में हुए CJP (कॉकरोच जनता पार्टी) विरोध प्रदर्शनों से जुड़े 13 मामलों पर अब आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार के फैसले के बाद पुलिस ने इन FIR को रद्द कराने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया है।

दिल्ली पुलिस संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए इन 13 मामलों को बंद करने की मांग कर रही है। हालांकि, गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 2,873 लोगों के खिलाफ नया मामला दर्ज करने की अनुमति भी मांगी गई है। पुलिस का कहना है कि इन लोगों की हिंसा या संपत्ति नुकसान में भूमिका की जांच जरूरी है।

सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तत्काल सुनवाई की मांग पर गौर किया। मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी। पुलिस ने साफ किया है कि इन 13 घटनाओं के लिए कोई नया केस दर्ज नहीं किया जाएगा, सिवाय उन 2,873 लोगों के। यह कदम CJP द्वारा दिल्ली में नए विरोध प्रदर्शन की घोषणा के बीच सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस जनहित को देखते हुए यह आवेदन लेकर पहुंची है।

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