ED ने पूर्व पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और बेटे को क्यों भेजा समन?

Amanat Ansari 12 Feb 2026 01:24: AM 2 Mins
ED ने पूर्व पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और बेटे को क्यों भेजा समन?

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तथा उनके बेटे रणिंदर सिंह को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) उल्लंघन मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया है. उनपर कुछ विदेशी संपत्तियों के लाभार्थी होने का आरोप है, जिसमें एक स्विस बैंक खाता भी शामिल है. यह मामला कई साल पुराना है और फ्रांसीसी सरकार से प्राप्त इनपुट तथा सामग्री पर आधारित है.

अमरिंदर सिंह को केंद्रीय एजेंसी के समक्ष गुरुवार (12 फरवरी) को पेश होने के लिए कहा गया है, लेकिन हाल ही में मोहाली के एक निजी अस्पताल में घुटने की सर्जरी के लिए भर्ती होने के कारण उनके पेश होने की संभावना कम है. इस बीच, रणिंदर को शुक्रवार को पेश होने के लिए कहा गया है, अधिकारियों के अनुसार। समन मिलने की पुष्टि करते हुए रणिंदर ने कहा कि वे और उनके पिता हर जांच एजेंसी के साथ पूरी तरह सहयोग करेंगे.

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में, हम हर जांच एजेंसी के साथ पूरी तरह सहयोग करेंगे. हमें कानून के शासन में पूर्ण विश्वास है और हम आश्वस्त हैं कि सत्य और न्याय की जीत होगी." यह समन पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के सितंबर 2025 के आदेश के बाद आया है.

कोर्ट ने तब पिता-पुत्र द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें ED को आयकर विभाग के चार्जशीट की जांच करने से रोकने की मांग की गई थी. चार्जशीट में उन्हें स्विस बैंक खाते तथा कुछ अन्य विदेशी संपत्तियों के लाभार्थी होने का आरोप लगाया गया था. यह मामला 2011 में फ्रांसीसी सरकार से भारत को प्राप्त विश्वसनीय जानकारी और मास्टर शीट्स से शुरू हुआ.

अंतर-सरकारी आदान-प्रदान से आरोप लगे कि सिंह परिवार ट्रस्ट के माध्यम से विदेशी व्यापारिक संस्थाओं के जरिए रखी और नियंत्रित विदेशी संपत्तियों के लाभार्थी थे. बाद में, आयकर विभाग ने 2016 में दोनों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की, जिसमें धारा 277 (झूठे बयान देने या झूठे खाते/दस्तावेज पेश करने के लिए अभियोजन) के अलावा अब निरस्त भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं का उल्लेख था.

इसके बाद, ED ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन दायर किया कि आयकर विभाग द्वारा दाखिल दस्तावेजों की जांच करने की अनुमति दी जाए, या वैकल्पिक रूप से शिकायतकर्ता (आयकर विभाग) को उन दस्तावेजों की प्रति प्रदान करने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि एजेंसी उक्त मामले की FEMA के तहत जांच कर रही है.

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