दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर में लगी आग को बुझाने गई फायर टीम को मिला कैश का ढेर, CJI ने तुरंत बुलाई बैठक और फिर...

Amanat Ansari 21 Mar 2025 11:38: AM 1 Mins
दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर में लगी आग को बुझाने गई फायर टीम को मिला कैश का ढेर, CJI ने तुरंत बुलाई बैठक और फिर...

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आवासीय बंगले में लगी आग से नकदी का ढेर बरामद हुआ, जिससे न्यायिक गलियारों में हड़कंप मच गया और सीजेआई संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को उन्हें दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का फैसला लेना पड़ा. जब आग लगी, तब न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा शहर में नहीं थे और उनके परिवार के सदस्यों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया.

आग पर काबू पाने के बाद, सबसे पहले बचावकर्मियों को एक कमरे के अंदर भारी मात्रा में नकदी मिली, जिसके बाद बेहिसाब धन बरामद होने के बारे में आधिकारिक प्रविष्टियां की गईं. स्थानीय पुलिस ने अपने वरिष्ठों को सूचित किया. जल्द ही, यह खबर सरकार के उच्च अधिकारियों तक पहुंच गई, जिसके बाद सीजेआई को इस कैश के ढेर के बारे में सूचित किया गया. सीजेआई खन्ना ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और तुरंत कॉलेजियम की बैठक बुलाई.

कॉलेजियम इस बात पर एकमत था कि जस्टिस वर्मा को तुरंत स्थानांतरित किया जाना चाहिए. उन्हें उनके मूल HC, इलाहाबाद HC में स्थानांतरित कर दिया गया है. वे अक्टूबर 2021 में वहां से दिल्ली HC चले गए थे. हालांकि, पांच जजों के कॉलेजियम के कुछ सदस्यों का मानना ​​था कि अगर इतनी गंभीर घटना को स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो इससे न केवल न्यायपालिका की छवि खराब होगी, बल्कि संस्था में विश्वास भी कम होगा.

उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए और अगर वे मना करते हैं, तो CJI द्वारा इन-हाउस जांच शुरू की जानी चाहिए, जो संसद द्वारा उन्हें हटाने की दिशा में पहला कदम होगा. बता दें कि संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार, गलत काम या अनुचितता के आरोपों से निपटने के लिए 1999 में SC द्वारा तैयार की गई इन-हाउस प्रक्रिया के अनुसार, CJI शिकायत मिलने पर न्यायाधीश से जवाब मांगता है.

यदि वे जवाब से संतुष्ट नहीं हैं या इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मामले में गहन जांच की आवश्यकता है तो वे एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और दो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों वाली आंतरिक जांच समिति गठित कर सकते हैं.

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