चंडीगढ़/पंचकूला: हरियाणा में महिलाओं के नाम पर कार या दोपहिया वाहन खरीदना अब सस्ता पड़ेगा. प्रदेश सरकार ने महिलाओं को वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोटर वाहन कर में एक प्रतिशत की छूट देने का फैसला अधिसूचित कर दिया है. इसके तहत 20 लाख रुपए तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नए गैर-परिवहन वाहन महिलाओं के नाम पर खरीदकर हरियाणा में पंजीकृत कराने पर यह रियायत मिलेगी.
परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना प्रकाशित की है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 28 जुलाई को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी. अब हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2016 के तहत जारी 29 सितंबर, 2017 की अधिसूचना में संशोधन कर इसे नियमों का हिस्सा बना दिया गया है.
कितनी होगी बचत?
हरियाणा सरकार के इस फैसले से महिलाओं को वाहन की एक्स-शोरूम कीमत के एक प्रतिशत के बराबर मोटर वाहन कर में राहत मिलेगी. उदाहरण के तौर पर, 10 लाख रुपए की एक्स-शोरूम कीमत वाली कार खरीदने पर 10 हजार रुपए और 20 लाख रुपए की कार पर 20 हजार रुपए की छूट मिलेगी. यह राहत पंजीकरण के समय देय मोटर वाहन कर में मिलेगी, न कि वाहन की कुल ऑन-रोड कीमत पर. बीमा और अन्य खर्च इस गणना का हिस्सा नहीं होंगे.
किन वाहनों पर लागू?
अधिसूचना के अनुसार, इस रियायत का लाभ केवल महिलाओं के नाम पर खरीदे और हरियाणा में पंजीकृत होने वाले नए गैर-परिवहन वाहनों पर मिलेगा. यानी निजी उपयोग की कार और दोपहिया वाहन इसके दायरे में आएंगे. 20 लाख रुपए से अधिक एक्स-शोरूम कीमत वाले वाहनों और व्यावसायिक वाहनों को इस विशेष छूट का लाभ नहीं मिलेगा. यह फैसला महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके नाम पर वाहन रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है.