लखनऊ : मेरठ के बहुचर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. जिला अदालत ने सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया है. हालांकि, दोनों को कितनी सजा मिलेगी, इसका फैसला बाद की सुनवाई में होगा. मामले में अभियोजन पक्ष ने दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग की है.
यह मामला मार्च 2025 में सामने आया था और पूरे देश में सुर्खियों में रहा. अभियोजन के मुताबिक, 3 मार्च 2025 को मुस्कान ने अपने पति सौरभ को खाने में नींद की दवा दी. सौरभ के बेहोश होने के बाद साहिल को घर बुलाया गया. आरोप था कि दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की और शव के टुकड़े कर दिए, इसके बाद शव के टुकड़ों को एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में डालकर सीमेंट और रेत से भरकर सील कर दिया गया.
हत्या के बाद दोनों के फरार होने की कहानी ने भी मामले को और सनसनीखेज बना दिया. पुलिस जांच के अनुसार, मुस्कान और साहिल घटना के बाद हिमाचल की ओर चले गए थे. पुलिस ने बाद में दोनों को गिरफ्तार किया. सौरभ की हत्या और शव छिपाने की पूरी साजिश को लेकर पुलिस ने करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 34 गवाहों के बयान शामिल थे.
मामले की सुनवाई करीब 13 महीने चली. अदालत में 126 पेशियां हुईं और 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए. अभियोजन और बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी होने के बाद जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने आज दोनों को दोषी ठहराया.
अब सबकी नजर सजा के ऐलान पर है. अदालत अगली तारीख पर यह तय करेगी कि दोषी मुस्कान और साहिल को किस अवधि की सजा दी जाए.