3 महीने की जेल! चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा झटका, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा- कई मौके दिए

Amanat Ansari 10 Jul 2026 03:52: PM 1 Mins
3 महीने की जेल! चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा झटका, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा- कई मौके दिए

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को एक बार फिर कानूनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव की याचिका खारिज कर दी और उन्हें 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने कहा कि राजपाल यादव को कई मौके दिए गए थे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया. अदालत ने मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया.

मई 2024 में सेशंस कोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी करार देते हुए 6 महीने की सजा सुनाई थी. बाद में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभिनेता के वकील ने समझौते का आश्वासन दिया था, जिसके बाद सजा पर अस्थायी रोक लगाई गई थी.

मामले को मध्यस्थता केंद्र में भेजा गया, लेकिन राजपाल यादव किस्तों में भुगतान करने में नाकाम रहे. इससे पहले फरवरी 2026 में भी राजपाल यादव को जेल जाना पड़ा था. बाद में 1.5 करोड़ रुपए जमा करने पर सजा निलंबित कर दी गई थी, लेकिन वादे पूरे न करने के कारण अब फिर से 3 महीने की जेल हो गई है. राजपाल यादव के इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कानूनी प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं है. फैसले के बाद अभिनेता के करीबी मंडली में मायूसी छाई हुई है.

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