नई दिल्ली: बॉलीवुड किंग शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान को अपने आइकॉनिक बंगले मन्नत के रेनोवेशन को लेकर बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मन्नत के रेनोवेशन और दो अतिरिक्त मंजिलें बनाने की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्या कांत, जोयमलया बागची और वी. मोहन की बेंच ने मुंबई के एक्टिविस्ट संतोष दौंडकर की याचिका को खारिज करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के फैसले को बरकरार रखा.
NGT ने सितंबर 2025 में इस याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था. कोर्ट ने याचिका की विश्वसनीयता पर भी संदेह जताया. इस फैसले के साथ कोस्टल रेगुलेशन जोन (CRZ) क्लियरेंस अब वैध माना जाएगा, जिससे खान दंपति मन्नत में दो अतिरिक्त फ्लोर बनाने समेत अन्य रेनोवेशन कार्य आगे बढ़ा सकेंगे.
मन्नत बांद्रा में समुद्र किनारे स्थित शाहरुख का प्रसिद्ध आवास है, जो उनके फैंस के लिए लैंडमार्क बना हुआ है. हर साल उनके जन्मदिन पर हजारों फैंस यहां इकट्ठा होते हैं और शाहरुख बालकनी से उन्हें अभिवादन करते हैं. फिलहाल शाहरुख खान सिद्धार्थ आनंद की फिल्म किंग की शूटिंग में व्यस्त हैं. मन्नत के रेनोवेशन को लेकर यह फैसला उनके लिए राहत भरा रहा है.