सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! तमिलनाडु में गाय-बछड़ों की हत्या पर 'पूर्ण प्रतिबंध' फिलहाल टला

Amanat Ansari 13 Jul 2026 01:47: PM 1 Mins
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! तमिलनाडु में गाय-बछड़ों की हत्या पर 'पूर्ण प्रतिबंध' फिलहाल टला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गाय-बछड़ों की हत्या पर मद्रास हाईकोर्ट के पूर्ण प्रतिबंध वाले आदेश पर तत्काल रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश "सुधार की जरूरत" है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को अंतरिम राहत देते हुए स्थगित कर दिया.

मद्रास हाईकोर्ट ने 27 मई के आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि बकरीद या किसी भी अन्य दिन राज्य में कहीं भी गाय या बछड़े की हत्या न हो. हाईकोर्ट ने केवल अधिकृत स्लॉटरहाउस में ही पशु वध की अनुमति दी थी. तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि हाईकोर्ट का यह "पूर्ण प्रतिबंध" तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के प्रावधानों के विपरीत है. कानून के मुताबिक कुछ शर्तों में प्रमाण-पत्र लेकर गायों का वध करने की अनुमति है.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश कानूनी ढांचे से आगे निकल गया है. कोर्ट ने आदेश की संचालन पर तुरंत रोक लगा दी और आगे की सुनवाई तक इसे स्थगित रखा. यह फैसला विजय सरकार के लिए राहत भरा माना जा रहा है. अब तक हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी था, जिससे राज्य में गौ-हत्या पर सख्ती बढ़ गई थी.

संविधान का अनुच्छेद 48 गायों और बछड़ों की हत्या रोकने का निर्देश देता है (हालांकि यह DPSP है और अदालत में लागू नहीं).
तमिलनाडु अधिनियम 1958 कुछ अपवादों की अनुमति देता है. अब सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. यह मामला गौ-संरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य के कानून के बीच संतुलन का प्रतीक बन गया है.

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