आज लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पेश किया है, जिसपर अभी चर्चा हो रही है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सांसदों ने विधेयक का विरोध करने का निर्णय लिया है. विधेयक का उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और सर्वेक्षण और अतिक्रमणों को हटाने से संबंधित प्रभावी ढंग से मुद्दों का समाधान करना है.
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को गुरुवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया था. पार्टी सूत्रों के अनुसार, समाजवादी पार्टी संसद में वक्फ विधेयक का विरोध करेगी. सरकार ने वक्फ संपत्ति (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली), विधेयक, 2014 को वापस लेने का फैसला किया है, जिसे फरवरी 2014 में राज्यसभा में पेश किया गया था, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार सत्ता में थी.
वक्फ संपत्ति (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली), विधेयक, 2014 गुरुवार को राज्यसभा से वापस लिए जाने के लिए सूचीबद्ध है. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को पेश करने के अलावा, रिजिजू मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 भी पेश करेंगे, जो मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को निरस्त करने का प्रयास करता है. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024, वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 करने का प्रावधान करता है.
इसमें स्पष्ट रूप से वक्फ को किसी भी व्यक्ति द्वारा कम से कम पांच साल तक इस्लाम का पालन करने और ऐसी संपत्ति का स्वामित्व रखने के रूप में परिभाषित करने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि वक्फ-अल-औलाद के निर्माण से महिलाओं को विरासत के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा. इसमें उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ से संबंधित प्रावधानों को हटाने, सर्वेक्षण आयुक्त के कार्यों को कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा विधिवत नामित डिप्टी कलेक्टर के पद से नीचे के किसी भी अधिकारी को सौंपने, केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की व्यापक संरचना प्रदान करने और मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का भी प्रावधान है.
उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुसार, विधेयक बोहरा और अगाखानियों के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है. यह मुस्लिम समुदायों में शिया, सुन्नी, बोहरा, अगाखानी और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है, एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक्फ के पंजीकरण के तरीके को सुव्यवस्थित करता है और किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित सूचना देने के साथ राजस्व कानूनों के अनुसार म्यूटेशन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है.
विधेयक में बोर्ड की शक्तियों से संबंधित धारा 40 को हटाने का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत यह निर्णय लिया जाता है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, इसके लिए मुतवल्लियों द्वारा वक्फ के खातों को केंद्रीय पोर्टल के माध्यम से बोर्ड के समक्ष दाखिल करने का प्रावधान किया गया है, ताकि उनकी गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण हो सके, दो सदस्यों के साथ न्यायाधिकरण के ढांचे में सुधार किया जा सके और न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध 90 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान किया जा सके.