केजरीवाल को 2 जून को करना होगा सरेंडर, जानें सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ..?

Global Bharat 10 May 2024 03:28: PM 1 Mins
केजरीवाल को 2 जून को करना होगा सरेंडर, जानें सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ..?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है. कोर्ट ने ED के कड़े विरोध के बावजूद भी CM केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है. केजरीवाल 1 जून तक के लिए जमानत पर रहेंगे. इस दौरान जमानत मंजूर करते हुए कोर्ट ने क्या-क्या कहा हम आपको विस्तार से बताते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘हम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे रहे हैं.’ हालांकि केजरीवाल ने जुलाई तक का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने इनकार करते हुए 1 जून तक का समय उनको दिया है. न्यायालय ने ED के विरोध पर कहा, ‘डेढ साल तक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया तो 21 दिनों में कुछ नहीं होगा.

इस दौरान कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था. हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए. केजरीवाल को मार्च में अरेस्ट किया गया था. उनकी गिरफ्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी. अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

ED ने जमानत का किया था विरोध

कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत का पुरजोर विरोध किया. ईडी की तरफ से खालिस्तानी अमृतपाल का भी नाम लिया और कहा कि वह भी जेल से चुनाव लड़ना चाहत है. कोर्ट ने ईडी के सारे तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि उसके पास डेढ़ साल का वक्त था. अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज हुई थी. केजरीवाल को चुनाव से पहले या बाद में भी गिरफ्तार किया जा सकता था.

केजरीवाल के पक्ष में सिंघवी ने दी दलील

जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि 21 दिन में कोई चीजें बहुत ज्यादा नहीं बदल जाएंगी. सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि केजरीवाल को जुलाई तक जमानत दे दी जाए, क्योंकि 4 जून तक तो लोकसभा चुनाव के नतीजे ही आएंगे, उसके बाद भी बहुत सी कार्रवाई होगी.

2 जून को करना होगा सरेंडर

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की इस मांग को खारिज कर दिया. इसके बाद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि समय 5 जून तक का कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को भी खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए साफ-साफ आदेश दिया है कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को कोर्ट में सरेंडर करना होगा.

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