नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके को शनिवार को सशर्त जमानत मिल गई. विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया. जमानत की मुख्य शर्त यह है कि उन्हें एक साल तक शांति बनाए रखनी होगी और किसी भी तरह से शांति भंग नहीं करनी होगी.
दिपके को शुक्रवार को कनॉट प्लेस जाने के दौरान हिरासत में लिया गया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था. वे सीजेपी के ‘लेहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे. पुलिस सूत्रों के अनुसार, उन्हें 10 अक्टूबर को दी गई शांति बांड की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था.
इससे पहले 10 अक्टूबर को भी दिपके समेत सीजेपी के तीन नेताओं को दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था. तब भी उन्हें 50 हजार रुपये के बांड पर रिहा किया गया था, जिसमें एक साल तक शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखने की शर्त थी.
शनिवार को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें दोबारा सशर्त जमानत दे दी. पुलिस ने कहा कि लिखित आदेश आने के बाद और अधिक विवरण उपलब्ध होंगे.