बृजभूषण शरण सिंह को मिली क्लीन चिट के खिलाफ महिला पहलवान पहुंचीं दिल्ली कोर्ट, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Amanat Ansari 25 Sep 2026 05:14 PM 1 Mins
बृजभूषण शरण सिंह को मिली क्लीन चिट के खिलाफ महिला पहलवान पहुंचीं दिल्ली कोर्ट, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न के मामले में बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ पीड़ित महिला पहलवानों ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

निचली अदालत के 3 अगस्त 2026 के फैसले को चुनौती देते हुए दायर इस अपील पर शनिवार को विशेष जज (एमपी-एमएलए केस) दिग विनय सिंह की अदालत में सुनवाई होगी. महिला पहलवानों ने सीनियर वकील रिबेका जॉन के जरिए याचिका दाखिल की है. अपील में कहा गया है कि एसीएमएम अश्विनी पंवार की अदालत का बरी करने का फैसला कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है

अदालत ने सबूतों का चुनिंदा मूल्यांकन किया और यौन उत्पीड़न पीड़ितों के प्रति सदियों पुरानी व रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर फैसला सुनाया. ट्रायल कोर्ट का आदेश केवल “आशंकाओं और अनुमानों” पर आधारित है तथा स्थापित कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी की गई है. यह मामला 2023 में जंतर-मंतर पर महिला पहलवानों के ऐतिहासिक आंदोलन से जुड़ा है.

जून 2023 में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह और WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. मई 2024 में आरोप तय हुए और लगभग तीन साल व 127 से अधिक सुनवाइयों के बाद 3 अगस्त को दोनों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था. अब उसी फैसले को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी गई है.

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