चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत भरी घोषणा की है. अब प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा और कई पदों पर शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट से पूरी छूट मिलेगी. मानव संसाधन विभाग की ओर से जारी नए निर्देशों के अनुसार यह फैसला ग्रुप-सी की सीधी भर्ती पर लागू होगा.
सरकार ने पुलिस कॉन्स्टेबल, वन रक्षक, वन्यजीव रक्षक, जेल वार्डर, माइनिंग गार्ड और फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर समेत कई पदों पर शारीरिक टेस्ट से भी छूट देने का फैसला लिया है. इसके अलावा पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण का भी लाभ मिलेगा.
आरक्षण का प्रावधान:
ये नए आदेश 1 सितंबर से लागू माने जाएंगे. इससे पहले 18 अगस्त को जारी पुराने निर्देश वापस ले लिए गए हैं. जरूरत पड़ने पर विभाग सेवा नियमों में भी संशोधन करेंगे. सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी पद के लिए उपयुक्त पूर्व अग्निवीर उपलब्ध नहीं होता, तो उस पद को संबंधित ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जा सकेगा.
इससे भर्ती प्रक्रिया में पद खाली रहने की स्थिति नहीं आएगी. यह फैसला पूर्व अग्निवीरों को मुख्यधारा में जोड़ने और उनकी सेवाओं का सम्मान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.